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नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)

बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए प्राइवेट जॉब वालों या आम नागरिकों के लिए भारत सरकार की सबसे सुरक्षित पेंशन/इन्वेस्टमेंट योजना।

आवेदन / चेक करने की प्रक्रिया

1

eNPS पोर्टल (enps.nsdl.com) पर जाएं।

2

"National Pension System" पर क्लिक करके "Registration" चुनें।

3

आधार के ज़रिए E-KYC करें और अपनी व्यक्तिगत व नॉमिनी (Nominee) की डिटेल भरें।

4

न्यूनतम 500 रुपये जमा करके अपना PRAN (Permanent Retirement Account Number) जनरेट करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

क्या NPS में निवेश पर टैक्स में छूट मिलती है?

हाँ, धारा 80C के 1.5 लाख के अलावा, NPS में निवेश करने पर धारा 80CCD(1B) के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त टैक्स छूट मिलती है।

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महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।