अगर PF का पैसा निकालने में दिक्कत आ रही है, क्लेम रिजेक्ट हो रहा है या कंपनी PF जमा नहीं कर रही है, तो EPFO में सीधे ऑनलाइन शिकायत दर्ज़ करें।
यहाँ EPF शिकायत (EPFiGMS Portal) के बारे में सम्पूर्ण जानकारी दी गई है:
अक्सर ऐसा होता है कि हम PF (Provident Fund) का पैसा निकालने के लिए क्लेम (Claim) करते हैं, लेकिन बिना कोई सही कारण बताए उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। या फिर कोई कंपनी अपने कर्मचारियों की सैलरी से PF तो काट लेती है, लेकिन उसे EPFO के खाते में जमा नहीं करती।
ऐसी स्थिति में अब आपको अपने क्षेत्रीय PF ऑफिस (Regional PF Office) जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप EPFiGMS पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज़ कर सकते हैं।
आप पोर्टल पर निम्नलिखित समस्याओं के लिए शिकायत दर्ज़ कर सकते हैं:
| शिकायत का प्रकार (Category) | विवरण (Details) |
|---|---|
| क्लेम रिजेक्शन (Claim Rejection) | अगर आपने Form 19, Form 10C या एडवांस (Form 31) के लिए क्लेम किया है और उसे बिना वजह रिजेक्ट कर दिया गया है। |
| KYC और डिटेल्स अप्रूवल | अगर आपने अपना बैंक खाता, आधार, या नाम बदलने की रिक्वेस्ट डाली है लेकिन आपकी कंपनी (Employer) उसे अप्रूव (Approve) नहीं कर रही है। |
| PF जमा न होना | अगर आपकी कंपनी आपकी सैलरी से PF का पैसा तो काट रही है, लेकिन पासबुक में वह पैसा जमा (Credit) नहीं हो रहा है। |
| पेंशन (EPS) से जुड़ी समस्या | अगर आपकी पेंशन शुरू नहीं हुई है, पेंशन कम आ रही है, या Scheme Certificate मिलने में देरी हो रही है। |
| पासबुक या बैलेंस (Passbook) | पुराने PF खाते का पैसा नए खाते में ट्रांसफर (PF Transfer) न होना या पासबुक न खुलना। |
EPFO के पोर्टल पर शिकायत दर्ज़ करना बहुत ही आसान है और इसमें केवल 5 मिनट का समय लगता है:
शिकायत सबमिट होते ही आपके मोबाइल पर एक SMS आएगा जिसमें एक Registration Number लिखा होगा। इस नंबर को सुरक्षित रख लें।
आपकी शिकायत का समाधान कितने दिन में होगा और PF अधिकारियों ने उस पर क्या एक्शन लिया है, यह आप कभी भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं:
प्र. क्या EPFiGMS पोर्टल पर शिकायत करने की कोई फीस लगती है?
उ. नहीं! यह EPFO द्वारा दी जाने वाली पूरी तरह से मुफ़्त (Free) सेवा है। इसके लिए आपको किसी को भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है।
प्र. मेरी पुरानी कंपनी मेरा 'Date of Exit' (नौकरी छोड़ने की तारीख) अपडेट नहीं कर रही है, मैं क्या करूँ?
उ. अब EPFO ने यह सुविधा दे दी है कि आप अपने UAN पोर्टल पर जाकर खुद भी अपना 'Date of Exit' अपडेट कर सकते हैं। फिर भी कोई समस्या आए तो आप EPFiGMS पर 'KYC Related Issue' कैटेगरी में शिकायत कर सकते हैं।
प्र. EPFO का कस्टमर केयर (Toll-Free) नंबर क्या है?
उ. आप PF से जुड़ी किसी भी पूछताछ के लिए EPFO के टोल-फ्री नंबर 14470 पर कॉल कर सकते हैं।
PF का पैसा आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई है, जो आपके बुढ़ापे या इमरजेंसी में काम आती है। अगर कोई कंपनी आपका PF का पैसा रोकती है या EPFO क्लेम देने में बेवजह देरी करता है, तो आपको चुप नहीं बैठना चाहिए।
EPFiGMS पोर्टल का इस्तेमाल करके तुरंत अपनी शिकायत दर्ज़ करें। इस पोर्टल की निगरानी सीधे भारत सरकार के श्रम मंत्रालय (Ministry of Labour) द्वारा की जाती है, इसलिए यहाँ की गई शिकायतों पर बहुत तेज़ी से एक्शन लिया जाता है।
EPFiGMS पोर्टल (epfigms.gov.in) पर जाएं।
"Register Grievance" पर क्लिक करें और स्टेटस (PF Member) चुनें।
अपना UAN नंबर और कैप्चा दर्ज़ करके OTP वेरीफाई करें।
उस कंपनी (Establishment) को चुनें जिससे शिकायत है। शिकायत की कैटेगरी चुनें, समस्या लिखें, दस्तावेज़ अपलोड करें और सबमिट कर दें।
EPFO आमतौर पर 15 से 30 दिनों के भीतर शिकायत की जांच करके उसका समाधान कर देता है। आप पोर्टल पर "View Status" से अपनी शिकायत का स्टेटस भी देख सकते हैं।
बिना किसी रुकावट के सीधे सरकारी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।
नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको EPF शिकायत (EPFiGMS) से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।