कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाताधारकों के लिए ऑनलाइन पीएफ पासबुक देखने, UAN एक्टिवेट करने और पीएफ क्लेम करने की पूरी जानकारी।
यहाँ कर्मचारी भविष्य निधि (EPF / PF) और UAN के बारे में अत्यंत विस्तृत और सम्पूर्ण जानकारी (3000+ शब्द) दी गई है:
ज़्यादातर लोगों को लगता है कि उनके पीएफ खाते में कटने वाला सारा पैसा एक ही जगह जमा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह 3 अलग-अलग हिस्सों में बंट जाता है:
| किसका हिस्सा? | कितना प्रतिशत? | पैसा कहाँ जाता है? |
|---|---|---|
| कर्मचारी (Employee) | 12% | यह पूरा 12% पैसा आपके EPF (Provident Fund) अकाउंट में जमा होता है। यह आपका अपना पैसा है। |
| कंपनी (Employer) | 3.67% | कंपनी के 12% में से 3.67% पैसा आपके EPF खाते में (आपके पैसे के साथ) जुड़ जाता है। |
| 8.33% | बाकी 8.33% पैसा EPS (Employee Pension Scheme) यानी पेंशन खाते में चला जाता है। इसी पैसे से आपको 58 साल की उम्र के बाद हर महीने पेंशन (Monthly Pension) मिलती है। | |
| कंपनी (अतिरिक्त) | 0.50% | कंपनी अपनी जेब से 0.50% पैसा EDLI (Employees' Deposit Linked Insurance) में जमा करती है। इसके तहत कर्मचारी को 7 लाख रुपये तक का मुफ़्त जीवन बीमा (Life Insurance) मिलता है। |
UAN एक 12 अंकों का परमानेंट नंबर है जो EPFO द्वारा हर पीएफ खाताधारक को दिया जाता है।
आप बिना इंटरनेट के भी अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं। EPFO ने इसके लिए 4 बहुत आसान सुविधाएं दी हैं:
अपने उस मोबाइल नंबर से (जो UAN में रजिस्टर है) 011-22901406 पर मिस्ड कॉल दें। दो घंटी बजने के बाद कॉल अपने आप कट जाएगी, और कुछ ही सेकंड में आपको एक SMS आएगा जिसमें आपका पूरा बैलेंस (PF + Pension) लिखा होगा।
अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक SMS टाइप करें: EPFOHO UAN ENG (अगर आपको हिंदी में जानकारी चाहिए तो HIN लिखें, जैसे EPFOHO UAN HIN)। इस मैसेज को 7738299899 पर भेज दें। आपको बैलेंस का मैसेज मिल जाएगा।
भारत सरकार के 'UMANG' ऐप को प्लेस्टोर से डाउनलोड करें। उसमें 'EPFO' सर्च करें, फिर 'View Passbook' पर क्लिक करें। अपना UAN डालें, OTP आएगा, उसे डालते ही आपकी पूरी पासबुक फोन पर खुल जाएगी।
वेबसाइट passbook.epfindia.gov.in पर जाएं। अपना UAN और पासवर्ड डालें। यहाँ आप अपनी पासबुक PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस महीने कंपनी ने कितना पैसा जमा किया।
पैसे निकालने (Claim) के मुख्य रूप से दो तरीके होते हैं: एडवांस (नौकरी के दौरान) और फुल सेटलमेंट (नौकरी छोड़ने के बाद)।
अगर आप अभी नौकरी कर रहे हैं और आपको बीच में पैसों की सख्त ज़रूरत है, तो आप 'Form 31' भरकर पीएफ का कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं:
जब आप नौकरी छोड़ देते हैं और आपको पूरा पीएफ और पेंशन का पैसा एक साथ निकालना होता है:
पीएफ का पैसा टैक्स-फ्री होता है, लेकिन कुछ शर्तों में सरकार इस पर TDS (Tax Deducted at Source) काट लेती है:
प्र. मैं अपनी पुरानी कंपनी का पीएफ नई कंपनी में कैसे ट्रांसफर (PF Transfer) करूँ?
उ. जब आप नई कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो EPFO पोर्टल पर 'Online Services' > 'One Member - One EPF Account (Transfer Request)' में जाएं। वहाँ अपनी पुरानी कंपनी (Previous Employer) की डिटेल्स डालें और आधार OTP डालकर सबमिट करें। पुरानी कंपनी इसे Approve करेगी और पैसा नई मेंबर आईडी में ट्रांसफर हो जाएगा। पैसा निकालने से पहले ट्रांसफर करना बहुत ज़रूरी है!
प्र. क्या मेरे पीएफ खाते में भी नॉमिनी (Nominee) बनाना ज़रूरी है?
उ. हाँ, सरकार ने e-Nomination (ई-नामांकन) अनिवार्य कर दिया है। अगर खाते में नॉमिनी (पत्नी/बच्चे/माता-पिता) का नाम दर्ज नहीं है, तो आप ऑनलाइन पीएफ नहीं निकाल पाएंगे। आप पोर्टल पर 'Manage > e-Nomination' में जाकर नॉमिनी की फोटो और आधार नंबर डालकर इसे ऑनलाइन ऐड कर सकते हैं।
प्र. पीएफ क्लेम पेंडिंग (Under Process) दिखा रहा है, कितने दिन में पैसा आता है?
उ. सामान्य रूप से फॉर्म 31 (एडवांस) का पैसा 3 से 7 वर्किंग डेज (Working days) में आ जाता है। फुल सेटलमेंट (फॉर्म 19 और 10C) में 15 से 20 दिन का समय लग सकता है। अगर क्लेम रिजेक्ट होता है, तो कारण (Reason) पोर्टल पर दिख जाता है।
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) नौकरीपेशा लोगों का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। यह बुढ़ापे की लाठी है और मुश्किल समय (जैसे बीमारी या बच्चों की शादी) में एक भरोसेमंद साथी भी।
अगर आप अपना पैसा सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो हर महीने अपनी पासबुक चेक करते रहें। अपनी KYC (आधार, पैन, बैंक) को हमेशा अपडेट (Update) रखें और e-Nomination ज़रूर कर लें ताकि भविष्य में आपके परिवार को कोई परेशानी न हो। किसी भी एजेंट या दलाल को पीएफ निकालने के लिए पैसे न दें, आप अपने मोबाइल से यह काम मुफ़्त में कर सकते हैं!
पासबुक देखने के लिए EPFO मेंबर पोर्टल (passbook.epfindia.gov.in) पर जाएं।
अपना 12 अंकों का UAN (Universal Account Number) और पासवर्ड दर्ज़ करके लॉगिन करें।
यहाँ आप अपनी पासबुक (Passbook) डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कंपनी ने कितना पैसा जमा किया है।
अगर आपको पीएफ का पैसा निकालना (Withdraw) है, तो 'Online Services' में जाकर Form-31 (एडवांस) या Form-19 (फुल सेटलमेंट) भरें।
EPFO के मेंबर पोर्टल पर जाएं, नीचे 'Know Your UAN' पर क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर डालें (जो कंपनी में दिया था), आधार नंबर डालें, और आपके मोबाइल पर आपका UAN नंबर SMS के ज़रिए आ जाएगा।
नहीं। नौकरी छोड़ने की तारीख (Date of Exit) के कम से कम 2 महीने (60 दिन) बाद ही आप फुल सेटलमेंट (Form-19) और पेंशन (Form-10C) के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि, एडवांस (Form-31) आप नौकरी के दौरान कभी भी निकाल सकते हैं।
अगर आप नौकरी शुरू करने के 5 साल से पहले अपना पीएफ निकालते हैं, और निकाली जाने वाली राशि 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तो 10% TDS कटता है। इससे बचने के लिए क्लेम करते समय Form-15G भरकर अपलोड करना ज़रूरी होता है।
बिना किसी रुकावट के सीधे सरकारी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।
नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको ईपीएफ / पीएफ (EPF/UAN) बैलेंस और पासबुक से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।