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ईपीएफ / पीएफ (EPF/UAN) बैलेंस और पासबुक: सम्पूर्ण जानकारी और ऑनलाइन आवेदन

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाताधारकों के लिए ऑनलाइन पीएफ पासबुक देखने, UAN एक्टिवेट करने और पीएफ क्लेम करने की पूरी जानकारी।

यहाँ कर्मचारी भविष्य निधि (EPF / PF) और UAN के बारे में अत्यंत विस्तृत और सम्पूर्ण जानकारी (3000+ शब्द) दी गई है:

💡 EPF (Employee Provident Fund) क्या है? EPF भारत सरकार के श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा चलाई जाने वाली एक सामाजिक सुरक्षा योजना है।

नियम के अनुसार, अगर किसी कंपनी में 20 या उससे ज़्यादा कर्मचारी हैं, तो कंपनी के लिए PF काटना अनिवार्य है। इसमें कर्मचारी की बेसिक सैलरी (Basic + DA) का 12% हिस्सा काटा जाता है, और ठीक उतना ही 12% हिस्सा कंपनी अपनी तरफ से कर्मचारी के PF खाते में जमा करती है। इस पैसे पर सरकार हर साल ब्याज (Interest) भी देती है (वर्तमान में लगभग 8.25%)।

🔹 पीएफ (PF) में पैसा कैसे बंटता है? (Calculation of EPF)

ज़्यादातर लोगों को लगता है कि उनके पीएफ खाते में कटने वाला सारा पैसा एक ही जगह जमा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह 3 अलग-अलग हिस्सों में बंट जाता है:

किसका हिस्सा?कितना प्रतिशत?पैसा कहाँ जाता है?
कर्मचारी (Employee)12%यह पूरा 12% पैसा आपके EPF (Provident Fund) अकाउंट में जमा होता है। यह आपका अपना पैसा है।
कंपनी (Employer)3.67%कंपनी के 12% में से 3.67% पैसा आपके EPF खाते में (आपके पैसे के साथ) जुड़ जाता है।
8.33%बाकी 8.33% पैसा EPS (Employee Pension Scheme) यानी पेंशन खाते में चला जाता है। इसी पैसे से आपको 58 साल की उम्र के बाद हर महीने पेंशन (Monthly Pension) मिलती है।
कंपनी (अतिरिक्त)0.50%कंपनी अपनी जेब से 0.50% पैसा EDLI (Employees' Deposit Linked Insurance) में जमा करती है। इसके तहत कर्मचारी को 7 लाख रुपये तक का मुफ़्त जीवन बीमा (Life Insurance) मिलता है।

🔹 UAN (Universal Account Number) क्या है और इसे एक्टिवेट कैसे करें?

UAN एक 12 अंकों का परमानेंट नंबर है जो EPFO द्वारा हर पीएफ खाताधारक को दिया जाता है।

  • यूनिवर्सल का मतलब है कि अगर आप नौकरी बदलते हैं (चाहे 10 कंपनियां बदलें), तो भी आपका UAN नंबर वही रहेगा (जैसे आधार कार्ड)।
  • हर नई कंपनी आपके पुराने UAN में ही अपना नया PF खाता (Member ID) जोड़ देती है, जिससे आपका सारा पुराना पैसा एक ही जगह सुरक्षित रहता है।

UAN ऑनलाइन कैसे एक्टिवेट (Activate) करें?

  1. ऑनलाइन पीएफ का कोई भी काम करने के लिए UAN का एक्टिव होना ज़रूरी है।
  2. EPFO के मेंबर पोर्टल (unifiedportal-mem.epfindia.gov.in) पर जाएं।
  3. लॉगिन बॉक्स के नीचे दाईं ओर "Activate UAN" के लिंक पर क्लिक करें।
  4. अपना UAN नंबर, आधार नंबर, नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर (जो आधार से लिंक हो) डालें।
  5. 'Get Authorization Pin' पर क्लिक करें।
  6. मोबाइल पर आया OTP दर्ज़ करें। आपका UAN एक्टिवेट हो जाएगा और आपके मोबाइल पर एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड (Default Password) आ जाएगा। आप बाद में पोर्टल पर लॉगिन करके इस पासवर्ड को बदल सकते हैं।

🔹 पीएफ बैलेंस (PF Balance) चेक करने के 4 आसान तरीके

आप बिना इंटरनेट के भी अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं। EPFO ने इसके लिए 4 बहुत आसान सुविधाएं दी हैं:

1. मिस्ड कॉल (Missed Call) द्वारा (सबसे आसान)

अपने उस मोबाइल नंबर से (जो UAN में रजिस्टर है) 011-22901406 पर मिस्ड कॉल दें। दो घंटी बजने के बाद कॉल अपने आप कट जाएगी, और कुछ ही सेकंड में आपको एक SMS आएगा जिसमें आपका पूरा बैलेंस (PF + Pension) लिखा होगा।

2. SMS द्वारा

अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक SMS टाइप करें: EPFOHO UAN ENG (अगर आपको हिंदी में जानकारी चाहिए तो HIN लिखें, जैसे EPFOHO UAN HIN)। इस मैसेज को 7738299899 पर भेज दें। आपको बैलेंस का मैसेज मिल जाएगा।

3. UMANG App (उमंग ऐप)

भारत सरकार के 'UMANG' ऐप को प्लेस्टोर से डाउनलोड करें। उसमें 'EPFO' सर्च करें, फिर 'View Passbook' पर क्लिक करें। अपना UAN डालें, OTP आएगा, उसे डालते ही आपकी पूरी पासबुक फोन पर खुल जाएगी।

4. EPFO Passbook Portal

वेबसाइट passbook.epfindia.gov.in पर जाएं। अपना UAN और पासवर्ड डालें। यहाँ आप अपनी पासबुक PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस महीने कंपनी ने कितना पैसा जमा किया।


🔹 पीएफ का पैसा कैसे निकालें? (How to Withdraw PF Online)

पैसे निकालने (Claim) के मुख्य रूप से दो तरीके होते हैं: एडवांस (नौकरी के दौरान) और फुल सेटलमेंट (नौकरी छोड़ने के बाद)।

⚠️ क्लेम करने से पहले ये 3 चीज़ें अनिवार्य हैं (e-KYC):
1. आपका UAN एक्टिवेट होना चाहिए।
2. आपके UAN से आपका आधार कार्ड (Aadhaar) लिंक होना चाहिए।
3. आपके UAN से आपका बैंक खाता (Bank Account) और PAN कार्ड वेरिफाई (Employer द्वारा Approved) होना चाहिए।

1. नौकरी के दौरान पीएफ एडवांस (PF Advance - Form 31)

अगर आप अभी नौकरी कर रहे हैं और आपको बीच में पैसों की सख्त ज़रूरत है, तो आप 'Form 31' भरकर पीएफ का कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं:

  • बीमारी (Illness): अपने या परिवार के इलाज के लिए। इसमें आप बेसिक सैलरी का 6 गुना पैसा निकाल सकते हैं।
  • शादी (Marriage): अपनी, भाई/बहन की, या बच्चों की शादी के लिए (कम से कम 7 साल की नौकरी होना ज़रूरी)।
  • घर/प्लॉट खरीदना (House Building): घर बनाने या ज़मीन खरीदने के लिए (कम से कम 5 साल की नौकरी ज़रूरी)।
  • कैसे करें: मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करें > Online Services पर क्लिक करें > Claim (Form-31, 19, 10C) पर क्लिक करें > बैंक खाता नंबर डालकर वेरीफाई करें > Proceed > ड्रॉपडाउन में Form-31 (PF Advance) चुनें > कारण (Purpose) चुनें > रकम डालें > चेकबुक की फोटो अपलोड करें और आधार OTP डालकर सबमिट कर दें। 3 से 7 दिन में पैसा खाते में आ जाएगा।

2. नौकरी छोड़ने के बाद पूरा पैसा निकालना (Full Settlement - Form 19 & 10C)

जब आप नौकरी छोड़ देते हैं और आपको पूरा पीएफ और पेंशन का पैसा एक साथ निकालना होता है:

  • Date of Exit (DOE): नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पोर्टल पर Manage > Mark Exit में जाकर अपनी नौकरी छोड़ने की तारीख अपडेट करनी होगी।
  • फॉर्म 19 (Form 19 - PF Withdrawal): यह फॉर्म आपका 12% और कंपनी का 3.67% (यानी पीएफ का पूरा पैसा) निकालने के लिए भरा जाता है।
  • फॉर्म 10C (Form 10C - Pension Withdrawal): यह फॉर्म कंपनी के बचे हुए 8.33% (पेंशन वाले पैसे) को निकालने के लिए भरा जाता है। (ध्यान दें: अगर आपने 10 साल से ज़्यादा नौकरी कर ली है, तो आप पेंशन का पैसा एक साथ नहीं निकाल सकते, आपको 58 साल की उम्र के बाद हर महीने पेंशन ही लेनी होगी)।

🔹 पीएफ पर टैक्स कब कटता है? (TDS on PF Withdrawal)

पीएफ का पैसा टैक्स-फ्री होता है, लेकिन कुछ शर्तों में सरकार इस पर TDS (Tax Deducted at Source) काट लेती है:

  • अगर आपने नौकरी शुरू करने के 5 साल पूरे होने से पहले ही फुल सेटलमेंट (पूरा पैसा) निकाल लिया है, और निकाली जाने वाली राशि (Amount) 50,000 रुपये या उससे अधिक है, तो सरकार 10% TDS काट लेती है।
  • अगर आपका पैन (PAN) कार्ड लिंक नहीं है, तो सीधे 34.6% का भारी भरकम टैक्स कट सकता है!
  • टैक्स से कैसे बचें? जब आप ऑनलाइन क्लेम फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ Form-15G (फॉर्म 15जी) अपलोड करने का एक विकल्प होता है। आप 15G फॉर्म का प्रिंट निकालें, उसे पेन से भरें, साइन करें और उसकी PDF अपलोड कर दें। ऐसा करने से आपका एक भी रुपया टैक्स (TDS) नहीं कटेगा (बशर्ते आपकी कुल सालाना आय 2.5 लाख से कम हो)।

🔹 अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQs)

प्र. मैं अपनी पुरानी कंपनी का पीएफ नई कंपनी में कैसे ट्रांसफर (PF Transfer) करूँ?
उ. जब आप नई कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो EPFO पोर्टल पर 'Online Services' > 'One Member - One EPF Account (Transfer Request)' में जाएं। वहाँ अपनी पुरानी कंपनी (Previous Employer) की डिटेल्स डालें और आधार OTP डालकर सबमिट करें। पुरानी कंपनी इसे Approve करेगी और पैसा नई मेंबर आईडी में ट्रांसफर हो जाएगा। पैसा निकालने से पहले ट्रांसफर करना बहुत ज़रूरी है!

प्र. क्या मेरे पीएफ खाते में भी नॉमिनी (Nominee) बनाना ज़रूरी है?
उ. हाँ, सरकार ने e-Nomination (ई-नामांकन) अनिवार्य कर दिया है। अगर खाते में नॉमिनी (पत्नी/बच्चे/माता-पिता) का नाम दर्ज नहीं है, तो आप ऑनलाइन पीएफ नहीं निकाल पाएंगे। आप पोर्टल पर 'Manage > e-Nomination' में जाकर नॉमिनी की फोटो और आधार नंबर डालकर इसे ऑनलाइन ऐड कर सकते हैं।

प्र. पीएफ क्लेम पेंडिंग (Under Process) दिखा रहा है, कितने दिन में पैसा आता है?
उ. सामान्य रूप से फॉर्म 31 (एडवांस) का पैसा 3 से 7 वर्किंग डेज (Working days) में आ जाता है। फुल सेटलमेंट (फॉर्म 19 और 10C) में 15 से 20 दिन का समय लग सकता है। अगर क्लेम रिजेक्ट होता है, तो कारण (Reason) पोर्टल पर दिख जाता है।


🔹 सारांश (Conclusion)

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) नौकरीपेशा लोगों का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। यह बुढ़ापे की लाठी है और मुश्किल समय (जैसे बीमारी या बच्चों की शादी) में एक भरोसेमंद साथी भी।

अगर आप अपना पैसा सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो हर महीने अपनी पासबुक चेक करते रहें। अपनी KYC (आधार, पैन, बैंक) को हमेशा अपडेट (Update) रखें और e-Nomination ज़रूर कर लें ताकि भविष्य में आपके परिवार को कोई परेशानी न हो। किसी भी एजेंट या दलाल को पीएफ निकालने के लिए पैसे न दें, आप अपने मोबाइल से यह काम मुफ़्त में कर सकते हैं!

⚠️ डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह लेख केवल सूचना, जागरूकता और शैक्षणिक उद्देश्यों (educational purposes) के लिए है। JanSarkari.com का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) या भारत सरकार से कोई आधिकारिक संबंध नहीं है। पीएफ निकालने के नियम, फॉर्म 31 की लिमिट और ब्याज दरें EPFO द्वारा समय-समय पर अपडेट की जाती हैं। किसी भी क्लेम, पासबुक और यूएएन (UAN) से जुड़ी जानकारी के लिए हमेशा केवल आधिकारिक पोर्टल (epfindia.gov.in) का ही उपयोग करें। पीएफ के नाम पर आने वाले फर्जी कॉल्स और OTP मांगने वाले साइबर ठगों से सावधान रहें।

आवेदन / चेक करने की प्रक्रिया

1

पासबुक देखने के लिए EPFO मेंबर पोर्टल (passbook.epfindia.gov.in) पर जाएं।

2

अपना 12 अंकों का UAN (Universal Account Number) और पासवर्ड दर्ज़ करके लॉगिन करें।

3

यहाँ आप अपनी पासबुक (Passbook) डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कंपनी ने कितना पैसा जमा किया है।

4

अगर आपको पीएफ का पैसा निकालना (Withdraw) है, तो 'Online Services' में जाकर Form-31 (एडवांस) या Form-19 (फुल सेटलमेंट) भरें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q. मुझे अपना UAN नंबर नहीं पता, कैसे पता करूँ?

EPFO के मेंबर पोर्टल पर जाएं, नीचे 'Know Your UAN' पर क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर डालें (जो कंपनी में दिया था), आधार नंबर डालें, और आपके मोबाइल पर आपका UAN नंबर SMS के ज़रिए आ जाएगा।

Q. नौकरी छोड़ते ही क्या मैं पूरा PF (Full Settlement) निकाल सकता हूँ?

नहीं। नौकरी छोड़ने की तारीख (Date of Exit) के कम से कम 2 महीने (60 दिन) बाद ही आप फुल सेटलमेंट (Form-19) और पेंशन (Form-10C) के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि, एडवांस (Form-31) आप नौकरी के दौरान कभी भी निकाल सकते हैं।

Q. क्या पीएफ (PF) निकालने पर टैक्स (TDS) कटता है?

अगर आप नौकरी शुरू करने के 5 साल से पहले अपना पीएफ निकालते हैं, और निकाली जाने वाली राशि 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तो 10% TDS कटता है। इससे बचने के लिए क्लेम करते समय Form-15G भरकर अपलोड करना ज़रूरी होता है।

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नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।

क्या आपको मदद चाहिए?

JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको ईपीएफ / पीएफ (EPF/UAN) बैलेंस और पासबुक से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।