पूरे भारत में दर्ज FIR खोजना, चोरी हुई गाड़ियों (Stolen Vehicles) का पता लगाना और लापता लोगों (Missing Persons) की जानकारी लेना।
यहाँ डिजिटल पुलिस पोर्टल (Digital Police Portal / FIR Status) के बारे में सम्पूर्ण जानकारी दी गई है:
पहले किसी थाने की FIR कॉपी निकलवाना या चोरी हुई गाड़ी की जानकारी लेना एक बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। लेकिन अब डिजिटल पुलिस पोर्टल (digitalpolice.gov.in) की मदद से आम नागरिक घर बैठे ही पुलिस से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं।
इस पोर्टल पर दी जाने वाली सेवाएँ विशेष रूप से तब बहुत काम आती हैं जब आप कोई सेकंड-हैंड गाड़ी खरीदने जा रहे हों, या आपको किसी कानूनी प्रक्रिया के लिए FIR की कॉपी चाहिए हो।
डिजिटल पुलिस पोर्टल आम नागरिकों को मुख्य रूप से तीन बड़ी सेवाएँ बिना किसी लॉगिन (Login) के प्रदान करता है:
| सेवा (Service) | उपयोग (Usage) |
|---|---|
| 1. View FIR (एफआईआर देखें) | देश भर के किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज़ की गई सार्वजनिक (Public) FIR को खोजना और उसे PDF में डाउनलोड करना। |
| 2. Stolen Vehicle (चोरी की गाड़ी खोजना) | किसी भी गाड़ी का नंबर डालकर यह चेक करना कि भारत के किसी थाने में उस गाड़ी के चोरी होने की रिपोर्ट (Theft Report) तो दर्ज़ नहीं है। |
| 3. Missing Person (लापता व्यक्तियों की खोज) | उन सभी लापता लोगों या अज्ञात शवों का डेटाबेस खोजना जिनकी रिपोर्ट देश के अलग-अलग पुलिस थानों में दर्ज़ कराई गई है। |
अगर आपने कोई FIR दर्ज़ करवाई है या आपको किसी मामले की FIR कॉपी चाहिए, तो आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं:
अगर आप कोई पुरानी कार या बाइक खरीद रहे हैं, तो यह कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गलती से चोरी की गाड़ी खरीद लेते हैं, तो बाद में पुलिस आपको गिरफ्तार भी कर सकती है। इसे चेक करने का तरीका बेहद आसान है:
अगर वह गाड़ी चोरी की होगी और भारत के किसी भी थाने में उसकी FIR होगी, तो उसकी पूरी डिटेल स्क्रीन पर लाल रंग में आ जाएगी (जैसे किस थाने में रिपोर्ट दर्ज़ है)। अगर स्क्रीन पर "No Record Found" आता है, तो इसका मतलब है कि पुलिस रिकॉर्ड में वह गाड़ी चोरी की नहीं है!
अगर किसी का कोई परिचित गुमशुदा हो गया है, तो वे पूरे भारत के थानों का डेटा एक ही जगह सर्च कर सकते हैं:
प्र. क्या डिजिटल पुलिस पोर्टल पर ऑनलाइन FIR दर्ज़ की जा सकती है?
उ. नहीं। 'डिजिटल पुलिस पोर्टल' मुख्य रूप से पहले से दर्ज़ FIR को देखने और डेटा खोजने के लिए है। ऑनलाइन नई FIR या शिकायत दर्ज़ करने के लिए आपको अपने राज्य की पुलिस (जैसे UP Police, Delhi Police) की आधिकारिक वेबसाइट या उनके मोबाइल ऐप (जैसे UPCOP) का उपयोग करना होगा।
प्र. पोर्टल पर गाड़ी का रिकॉर्ड "No Record Found" दिखा रहा है, क्या गाड़ी 100% सेफ है?
उ. "No Record Found" का मतलब है कि पुलिस के पास उस गाड़ी के चोरी होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। हालांकि, गाड़ी खरीदने से पहले RTO (परिवहन विभाग) के mParivahan ऐप से उस पर बकाया चालान (Challan) और असली मालिक का नाम भी ज़रूर चेक करें।
प्र. मैं अपनी FIR कॉपी डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों?
उ. अगर आपका मामला किसी महिला अपराध, यौन उत्पीड़न या किसी अति-संवेदनशील मामले से जुड़ा है, तो उस FIR को ऑनलाइन नहीं डाला जाता। आपको उसकी कॉपी के लिए सीधे कोर्ट (Court) या संबंधित थाने जाना होगा।
डिजिटल पुलिस पोर्टल (Digital Police Portal) आम आदमी के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली टूल। अब आपको एक छोटी सी FIR की कॉपी के लिए थाने के चक्कर लगाने की या किसी दलाल को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है।
विशेष रूप से अगर आप पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं, तो डील फाइनल करने से पहले इस पोर्टल पर एक बार गाड़ी का नंबर डालकर 'Stolen Vehicle Check' ज़रूर कर लें। यह छोटी सी सावधानी आपको भविष्य में होने वाली बड़ी कानूनी परेशानियों से बचा सकती है।
Digital Police Portal (digitalpolice.gov.in) पर जाएं।
अपना अकाउंट बनाएं (Citizen Login) या बिना लॉगिन के "Search Missing Person" या "Stolen Vehicle" पर क्लिक करें।
गाड़ी का नंबर (Registration/Engine No) डालने पर पता चल जाएगा कि उस गाड़ी के चोरी होने की रिपोर्ट भारत के किसी थाने में दर्ज़ है या नहीं।
आप FIR नंबर या थाने का नाम डालकर कोई भी पब्लिक FIR डाउनलोड कर सकते हैं।
हाँ, कोई भी सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने से पहले यहाँ ज़रूर चेक करें कि कहीं वह चोरी की गाड़ी तो नहीं है।
बिना किसी रुकावट के सीधे सरकारी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।
नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको डिजिटल पुलिस पोर्टल (FIR) से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।