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फूड लाइसेंस (FSSAI Registration): सम्पूर्ण जानकारी और ऑनलाइन आवेदन

🍔 फ़ूड बिज़नेस के लिए अनिवार्य

फूड लाइसेंस (FSSAI Registration)
ऑनलाइन कैसे बनाएं?

रेस्टोरेंट, ढाबा, ठेला, कैफे, किराना दुकान या Zomato/Swiggy पर खाना बेचने वालों के लिए FSSAI फूड लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है। इसके नियम, फीस, प्रकार और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी हिंदी में।

🍽️ FSSAI (फूड लाइसेंस) क्या है?

FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय (Autonomous Body) है जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। भारत में खाद्य (Food) से जुड़ा कोई भी बिज़नेस शुरू करने के लिए FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन लेना क़ानूनी रूप से अनिवार्य है।

चाहे आपकी एक छोटी सी चाय की दुकान हो, सड़क किनारे का ठेला हो, कोई बड़ी फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, या फिर आप Zomato और Swiggy जैसे ऐप्स पर अपने घर (Cloud Kitchen) से खाना बेचना चाहते हों— आपको एक 14 अंकों का FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर लेना ही होगा, जिसे आपकी दुकान या पैकेट पर प्रिंट करना ज़रूरी होता है।

फूड लाइसेंस बनवाने के फायदे

  • कानूनी मान्यता: 5 लाख रुपये तक के जुर्माने या क़ानूनी कार्रवाई से बचाव।
  • ग्राहक का विश्वास: FSSAI लोगो (Logo) देखकर ग्राहक खाने की शुद्धता पर भरोसा करते हैं।
  • ऑनलाइन सेलिंग: Swiggy, Zomato या Amazon पर फूड प्रोडक्ट बेचने के लिए यह अनिवार्य है।
  • लोन की सुविधा: बिज़नेस बढ़ाने के लिए बैंक से लोन मिलने में आसानी होती है।
  • कॉर्पोरेट टेंडर: सरकारी या बड़ी कंपनियों के कैटरिंग टेंडर आसानी से मिलते हैं।

⚠️ यह किसके लिए अनिवार्य है?

  • रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबा और होटल चलाने वाले।
  • चाय, समोसा, जूस का ठेला (Hawkers) लगाने वाले।
  • बेकरी, मिठाई की दुकान और किराना स्टोर (Grocery Shop)।
  • फ़ूड मैन्युफैक्चरर, सप्लायर और ट्रांसपोर्टर।
  • क्लाउड किचन (घर से टिफिन या खाना बेचने वाले)।

📋 FSSAI लाइसेंस के 3 प्रकार (Types & Fees)

लाइसेंस का प्रकार टर्नओवर (Turnover) सीमा सरकारी फीस (प्रति वर्ष)
1. बेसिक रजिस्ट्रेशन (Basic) सालाना 12 लाख रुपये से कम टर्नओवर वाले छोटे व्यापारी (ठेले वाले, छोटी दुकानें)। ₹100 / वर्ष
2. राज्य लाइसेंस (State) सालाना 12 लाख से लेकर 20 करोड़ रुपये तक का टर्नओवर (रेस्टोरेंट, मैन्युफैक्चरर)। ₹2,000 - ₹5,000 / वर्ष
3. केंद्रीय लाइसेंस (Central) सालाना 20 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले बड़े व्यापारी, इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर। ₹7,500 / वर्ष

📄 फूड लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Documents)

बेसिक रजिस्ट्रेशन (₹100 वाले) के लिए आमतौर पर निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:

  • 📸 पासपोर्ट साइज फोटो (आवेदक की)
  • 💳 आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी
  • 🏠 बिज़नेस एड्रेस प्रूफ (बिजली बिल या रेंट एग्रीमेंट)
  • ✍️ फॉर्म-A पर आवेदक के हस्ताक्षर

💻 FSSAI लाइसेंस ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें?

1

FoSCoS पोर्टल पर जाएं

भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट foscos.fssai.gov.in पर जाएं। "Apply for New License/Registration" विकल्प पर क्लिक करें।

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राज्य और टर्नओवर चुनें

अपने राज्य (State) का चयन करें। फिर अपने बिज़नेस का प्रकार चुनें (जैसे- Retailer, Food Vending, Restaurant)। अपने सालाना टर्नओवर के हिसाब से Basic, State या Central चुनें।

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फॉर्म-A या फॉर्म-B भरें

आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्म खुलेगा। इसमें अपना नाम, बिज़नेस का नाम, पता, और मोबाइल नंबर दर्ज़ करें। आवश्यक दस्तावेज़ (आधार, फोटो आदि) स्कैन करके अपलोड करें।

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ऑनलाइन फीस जमा करें

आपको कितने साल (1 से 5 साल) के लिए लाइसेंस चाहिए, वह चुनें। फिर UPI, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए सरकारी फीस (₹100 प्रति वर्ष) का ऑनलाइन भुगतान करें।

5

रेफरेन्स नंबर और सर्टिफिकेट डाउनलोड

फीस जमा होते ही एक 17-अंकों का Reference Number मिलेगा जिससे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। फूड इंस्पेक्टर द्वारा वेरीफाई होने के बाद (7 से 30 दिन में) आपका FSSAI सर्टिफिकेट ऑनलाइन जेनरेट हो जाएगा जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।

⚠️ डिस्क्लेमर (Disclaimer)

यहाँ दी गई जानकारी केवल आपकी सुविधा और शिक्षा के उद्देश्य से है। FSSAI के नियमों, टर्नओवर लिमिट, आवश्यक दस्तावेज़ों और सरकारी फीस में समय-समय पर बदलाव किए जा सकते हैं। किसी भी क़ानूनी या आर्थिक निर्णय से पहले भारत सरकार के आधिकारिक FoSCoS पोर्टल (foscos.fssai.gov.in) पर जाकर नियमों की पुष्टि ज़रूर कर लें या किसी CA/वकील की सलाह लें। जनसरकारी पोर्टल (JanSarkari.com) किसी भी लाइसेंस के रिजेक्ट होने या जुर्माने के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

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क्या आपको मदद चाहिए?

JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको फूड लाइसेंस (FSSAI Registration) से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।