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जन्म / मृत्यु प्रमाण पत्र

नवजात शिशु के जन्म या परिवार में किसी की मृत्यु का आधिकारिक प्रमाण पत्र (Birth/Death Certificate) बनवाना।

आवेदन / चेक करने की प्रक्रिया

1

CRS पोर्टल (crsorgi.gov.in) या अपने राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट/नगर निगम की वेबसाइट पर जाएं।

2

"Birth / Death Registration" विकल्प चुनें।

3

अस्पताल की डिस्चार्ज स्लिप या ग्राम प्रधान का लेटर, और माता-पिता/आवेदक का आधार अपलोड करें।

4

21 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन पूरी तरह मुफ़्त होता है, उसके बाद मामूली फीस देनी पड़ती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

जन्म प्रमाण पत्र कितने दिन में बन जाना चाहिए?

नियमों के अनुसार जन्म या मृत्यु के 21 दिन के भीतर इसका रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए।

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महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।