नवजात शिशु के जन्म या परिवार में किसी की मृत्यु का आधिकारिक प्रमाण पत्र (Birth/Death Certificate) बनवाना।
CRS पोर्टल (crsorgi.gov.in) या अपने राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट/नगर निगम की वेबसाइट पर जाएं।
"Birth / Death Registration" विकल्प चुनें।
अस्पताल की डिस्चार्ज स्लिप या ग्राम प्रधान का लेटर, और माता-पिता/आवेदक का आधार अपलोड करें।
21 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन पूरी तरह मुफ़्त होता है, उसके बाद मामूली फीस देनी पड़ती है।
नियमों के अनुसार जन्म या मृत्यु के 21 दिन के भीतर इसका रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए।
बिना किसी रुकावट के सीधे सरकारी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।
नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको जन्म / मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।