गृह मंत्रालय के NDAL-ALIS पोर्टल के माध्यम से आर्म्स (बंदूक) लाइसेंस बनवाने या रिन्यूअल के लिए आवेदन।
NDAL-ALIS पोर्टल (ndal-alis.gov.in) पर जाएं।
नया लाइसेंस (New License) या रिन्यूअल (Renewal) का फॉर्म ऑनलाइन भरें।
पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट और थाने की रिपोर्ट/अन्य दस्तावेज़ अपलोड करें।
आवेदन का प्रिंट लेकर डीएम (DM) / पुलिस कमिश्नर ऑफिस में जमा करें।
हाँ, गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार अब आर्म्स लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया डिजिटल (UIN जेनरेट करना) हो गई है।
बिना किसी रुकावट के सीधे सरकारी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।
नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको हथियार का लाइसेंस (Arms License) से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।