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हथियार का लाइसेंस (Arms License)

गृह मंत्रालय के NDAL-ALIS पोर्टल के माध्यम से आर्म्स (बंदूक) लाइसेंस बनवाने या रिन्यूअल के लिए आवेदन।

आवेदन / चेक करने की प्रक्रिया

1

NDAL-ALIS पोर्टल (ndal-alis.gov.in) पर जाएं।

2

नया लाइसेंस (New License) या रिन्यूअल (Renewal) का फॉर्म ऑनलाइन भरें।

3

पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट और थाने की रिपोर्ट/अन्य दस्तावेज़ अपलोड करें।

4

आवेदन का प्रिंट लेकर डीएम (DM) / पुलिस कमिश्नर ऑफिस में जमा करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

क्या लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन ज़रूरी है?

हाँ, गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार अब आर्म्स लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया डिजिटल (UIN जेनरेट करना) हो गई है।

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महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।