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Uttar Pradesh (उत्तर प्रदेश) यूपी एक जनपद एक उत्पाद (UP ODOP): सम्पूर्ण जानकारी और ऑनलाइन आवेदन

यूपी एक जनपद एक उत्पाद (UP ODOP) योजना क्या है?

उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद योजना (UP One District One Product - ODOP Scheme) राज्य सरकार के MSME (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) विभाग द्वारा शुरू की गई एक अति-महत्वाकांक्षी और रोजगारपरक योजना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 24 जनवरी 2018 को (यूपी दिवस के अवसर पर) इस ऐतिहासिक योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के सभी 75 ज़िलों के उन पारम्परिक (Traditional), विशिष्ट और स्वदेशी शिल्पों/उत्पादों को बढ़ावा देना है जो केवल उसी ज़िले की पहचान हैं और दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते।

उत्तर प्रदेश कला, संस्कृति, हस्तशिल्प और कृषि के मामले में बहुत समृद्ध है। जैसे बनारस की सिल्क साड़ियाँ, भदोही की कालीन (Carpets), मुरादाबाद के पीतल के बर्तन (Brassware), कन्नौज का इत्र (Perfume), गोरखपुर का टेराकोटा (मिट्टी के खिलौने), और सिद्धार्थनगर का 'काला नमक चावल'। समय के साथ पैसे और मार्केटिंग की कमी के कारण ये पुश्तैनी उद्योग दम तोड़ रहे थे और कारीगर आजीविका की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन (Migration) कर रहे थे।

इस पलायन को रोकने और स्थानीय कारीगरों को उनके ही ज़िले में रोजगार (Employment) देने के लिए सरकार ने ODOP योजना लागू की। इसके तहत सरकार कारीगरों को आधुनिक ट्रेनिंग देती है, उनके उत्पाद की ब्रांडिंग (Branding) और पैकेजिंग सुधारने में मदद करती है, ई-कॉमर्स (Amazon/Flipkart) से जोड़ती है, और अपना खुद का उद्योग/फैक्ट्री लगाने के लिए बैंकों के माध्यम से भारी सब्सिडी (Subsidy) वाले लोन भी उपलब्ध कराती है। आज यह योजना इतनी सफल हो चुकी है कि भारत सरकार ने भी इसे पूरे देश में लागू कर दिया है।

यह योजना न केवल राज्य के निर्यात (Export) को बढ़ावा दे रही है, बल्कि इससे लाखों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। यदि आप भी अपने ज़िले के 'ODOP उत्पाद' से जुड़ा कोई व्यापार या फैक्ट्री शुरू करना चाहते हैं, तो आप इस योजना के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता का लाभ उठा सकते हैं।

ODOP योजना के तहत मिलने वाली 4 प्रमुख सरकारी सुविधाएँ

मार्जिन मनी (लोन एवं सब्सिडी) योजना

अगर आप अपने ज़िले के ओडीओपी (ODOP) उत्पाद से जुड़ा कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, तो सरकार आपको 25 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपये तक का बैंक लोन दिलवाती है। इस लोन पर सरकार की तरफ से 10% से 25% तक की मार्जिन मनी सब्सिडी (Margin Money Subsidy) दी जाती है (यानि यह पैसा आपको सरकार की ओर से छूट के रूप में मिल जाता है जिसे बैंक को नहीं चुकाना होता)।

ट्रेनिंग और फ्री टूलकिट (Skill & Toolkit)

पारंपरिक कारीगरों को नई मशीनें और टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए सरकार 10 दिन की निःशुल्क ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कारीगरों को अपना काम शुरू करने के लिए उन्नत किस्म की टूलकिट (Machines/Tools) बिलकुल मुफ्त में प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर गुणवत्ता का माल बना सकें।

कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC Scheme)

कारीगरों के पास अक्सर पैकेजिंग, टेस्टिंग (Quality Check), या महंगे डिज़ाइन सॉफ्टवेयर के लिए पैसे नहीं होते। इसलिए सरकार हर ज़िले में एक 'कॉमन फैसिलिटी सेंटर' (CFC) बनाती है, जहाँ सभी कारीगर जाकर न्यूनतम किराए पर सरकार की बड़ी मशीनों का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए सरकार 15 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता देती है।

मार्केटिंग और प्रदर्शनियों में सहायता (MDA)

आपके बनाए हुए उत्पाद को बेचने के लिए सरकार आपको ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म (Amazon, Flipkart) पर 'ODOP Store' के तहत लिस्ट करती है। इसके अलावा यदि आप अपने उत्पाद को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों (Trade Fairs) में लेकर जाते हैं, तो आपके स्टॉल का किराया और यात्रा का आधा खर्च (MDA Scheme के तहत) सरकार उठाती है।

ODOP ऋण/ट्रेनिंग योजना के लिए पात्रता (Eligibility) और शर्तें

नोट: अलग-अलग उप-योजनाओं (लोन, ट्रेनिंग) के लिए शर्तें थोड़ी भिन्न हो सकती हैं। नीचे दी गई शर्तें सामान्य 'मार्जिन मनी' और 'टूलकिट' योजना पर लागू होती हैं।
पात्रता मानदंड (Criteria) विवरण (Details)
आयु सीमा (Age Limit) आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
निवासी (Residence) आवेदक अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश का मूल निवासी (Domicile of UP) होना चाहिए।
उत्पाद का प्रकार (Product Type) मार्जिन मनी (लोन) केवल उसी उत्पाद की यूनिट लगाने के लिए मिलेगा, जो आपके ज़िले का घोषित ODOP उत्पाद है। किसी अन्य उत्पाद के लिए PMEGP या मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में आवेदन करना होगा।
डिफॉल्टर न हो (No Bank Defaulter) लोन (ऋण) लेने के लिए आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था या सरकारी समिति का बकायेदार (Defaulter) नहीं होना चाहिए।
शैक्षिक योग्यता (Education) योजना के तहत आवेदन करने के लिए कोई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं है (यानि अनपढ़ कारीगर भी लाभ ले सकता है)।

उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों की ODOP उत्पाद सूची (प्रमुख ज़िले)

जानकारी: आप अपने ज़िले के सामने लिखे उत्पाद से जुड़ा ही कोई उद्योग लगाएंगे, तभी आपको ODOP योजना के तहत सब्सिडी और टूलकिट का लाभ मिलेगा। (नीचे यूपी के कुछ प्रमुख ज़िलों के उत्पाद दिए गए हैं)।
ज़िला (District) ओडीओपी उत्पाद (ODOP Product)
आगरा (Agra) / कानपुर नगर (Kanpur) चमड़ा उत्पाद (Leather Products - जूते, बैग, बेल्ट)
वाराणसी (Varanasi) बनारसी रेशम साड़ी (Banarasi Silk Saree)
लखनऊ (Lucknow) चिकनकारी एवं ज़री-ज़रदोज़ी (Chikankari & Zari-Zardozi)
गोरखपुर (Gorakhpur) टेराकोटा (Terracotta - मिट्टी की मूर्तियां/बर्तन)
मुरादाबाद (Moradabad) धातु शिल्प / पीतल के बर्तन (Metal Craft / Brassware)
मेरठ (Meerut) खेल का सामान (Sports Goods - बैट, बॉल आदि)
भदोही (Bhadohi) कालीन और दरी (Carpets and Rugs)
अलीगढ़ (Aligarh) ताले एवं हार्डवेयर (Locks and Hardware)
कन्नौज (Kannauj) इत्र (Perfumes)
सिद्धार्थनगर (Siddharthnagar) काला नमक चावल (Kala Namak Rice)
सहारनपुर (Saharanpur) लकड़ी पर नक्काशी (Wood Carving / Wooden Craft)
फिरोजाबाद (Firozabad) कांच के उत्पाद / चूड़ियां (Glass Products / Bangles)

UP ODOP योजना (लोन / ट्रेनिंग) के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

यदि आप ओडीओपी (ODOP) के तहत लोन लेना चाहते हैं या ट्रेनिंग/टूलकिट प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको उद्योग निदेशालय (Directorate of Industries) के DIUPMSME पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। इसके लिए किसी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है। आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है:

01

DIUPMSME वेबसाइट पर जाएं

अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर आधिकारिक पोर्टल diupmsme.upsdc.gov.in (उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश) खोलें। होमपेज पर "ODOP" सेक्शन या "योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन" के लिंक पर क्लिक करें।

02

योजना का चयन (Select Scheme)

नए पेज पर आपको दो मुख्य विकल्प मिलेंगे: पहला 'ODOP मार्जिन मनी योजना' (लोन के लिए) और दूसरा 'ODOP प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना' (ट्रेनिंग/फ्री टूलकिट के लिए)। अपनी आवश्यकता के अनुसार विकल्प चुनें और 'New User Registration' पर क्लिक करें।

03

रजिस्ट्रेशन (User Registration)

रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल और अपने ज़िले (District) का नाम दर्ज़ करें। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे डालकर अकाउंट वेरिफाई करें और पासवर्ड बना लें।

04

एप्लीकेशन फॉर्म और प्रोजेक्ट रिपोर्ट भरें

पोर्टल में लॉगिन करें। फॉर्म में अपने बिज़नेस/उद्योग की जानकारी भरें (आप क्या बनाना चाहते हैं, लागत कितनी आएगी)। मार्जिन मनी (लोन) योजना के मामले में आपको एक छोटी सी 'प्रोजेक्ट रिपोर्ट' (Project Report) भी अपलोड करनी होगी कि आप पैसे का इस्तेमाल मशीन, रॉ-मटेरियल, और लेबर में कैसे करेंगे।

05

दस्तावेज़ अपलोड और फाइनल सबमिट (Submit)

अंत में अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), और एक रंगीन फोटो स्कैन करके अपलोड करें। फॉर्म सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल लें। आपका फॉर्म सीधे आपके ज़िले के ज़िला उद्योग केंद्र (DIC) को भेज दिया जाएगा, जहाँ से इसे बैंक (लोन के लिए) को फॉरवर्ड किया जाएगा।

MSME विभाग / ODOP हेल्पलाइन

योजना के बारे में विस्तार से जानने या ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई समस्या आने पर संपर्क करें:

🌐 आधिकारिक आवेदन पोर्टल: diupmsme.upsdc.gov.in

🌐 ओडीओपी उत्पादों की वेबसाइट: odopup.in

🏢 विभागीय कार्यालय: अपने ज़िले के कलेक्ट्रेट या विकास भवन के पास स्थित 'ज़िला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र' (DIC Office / उपायुक्त उद्योग) से संपर्क करें।

अस्वीकरण (Disclaimer): JanSarkari.com एक स्वतंत्र और निजी सूचना पोर्टल है। हम उत्तर प्रदेश सरकार, MSME विभाग, या ओडीओपी (ODOP) सेल से संबद्ध नहीं हैं। इस पृष्ठ पर दी गई एक जनपद एक उत्पाद योजना, उत्पादों की सूची, मार्जिन मनी लोन, और टूलकिट की जानकारी केवल उद्यमियों और कारीगरों की जागरूकता के लिए दी गई है। सब्सिडी के नियम, लोन की मंज़ूरी बैंक और DIC के विवेक पर निर्भर करती है। सटीक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए कृपया हमेशा उद्योग निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (diupmsme.upsdc.gov.in) का ही उपयोग करें।

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