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Uttar Pradesh (उत्तर प्रदेश) यूपी माइन मित्रा (UP Mine Mitra): सम्पूर्ण जानकारी और ऑनलाइन आवेदन

यूपी माइन मित्रा (UP Mine Mitra) क्या है?

यूपी माइन मित्रा (UP Mine Mitra) उत्तर प्रदेश सरकार के 'भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय' (Directorate of Geology and Mining - DGM) द्वारा शुरू किया गया एक इंटीग्रेटेड सिंगल-विंडो पोर्टल है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य राज्य में खनन (Mining) से जुड़े सभी कार्यों को पूरी तरह से ऑनलाइन, पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त (Corruption-free) बनाना है।

पहले बालू (Sand), मौरंग (Morum), गिट्टी, और मिट्टी जैसे खनिजों के खनन, पट्टे (Lease), और ट्रांसपोर्टेशन के लिए ठेकेदारों और ट्रक मालिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। साथ ही राज्य में अवैध खनन (Illegal Mining) की बहुत बड़ी समस्या थी।

इस समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने minemitra.up.gov.in पोर्टल लॉन्च किया है। अब चाहे खनन का नया पट्टा (e-Auction) लेना हो, खनिज ढोने वाले ट्रकों का रजिस्ट्रेशन करना हो, भंडारण (Storage) लाइसेंस लेना हो, या खनिज ले जाने के लिए ई-रवन्ना (e-Ravanna / e-Transit Pass) जनरेट करना हो—यह सब कुछ माइन मित्रा पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से मिनटों में ऑनलाइन किया जा सकता है।

माइन मित्रा (Mine Mitra) पोर्टल की 4 प्रमुख ऑनलाइन सुविधाएँ

ई-रवन्ना (e-Ravanna / e-Pass) जनरेट करना

राज्य के भीतर खनिज (बालू/गिट्टी) ट्रांसपोर्ट करने के लिए यह सबसे ज़रूरी दस्तावेज़ है। ठेकेदार पोर्टल के माध्यम से अपने वाहन के लिए ऑनलाइन ई-रवन्ना जनरेट कर सकते हैं। बिना ई-रवन्ना के खनिज ढोना अवैध (Illegal) माना जाता है और भारी जुर्माना (Penalty) लग सकता है।

वाहन पंजीकरण (Vehicle Registration)

जो भी ट्रक, डंपर, या ट्रैक्टर-ट्रॉली खनिजों की ढुलाई का काम करना चाहते हैं, उन्हें पहले माइन मित्रा पोर्टल पर अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन (Vehicle Tagging) कराना अनिवार्य है। इसमें गाड़ी की RC, फिटनेस, और जीपीएस (GPS Tracking) डिटेल दर्ज की जाती है।

खनन पट्टा और ई-नीलामी (e-Auction)

नदी के किनारे बालू खनन (Sand Mining Lease) या पहाड़ों पर गिट्टी खनन का ठेका लेने के लिए सरकार ई-टेंडरिंग और ई-ऑक्शन करती है। व्यापारी इस पोर्टल पर अपना टेंडर ऑनलाइन भर सकते हैं और रॉयल्टी (Royalty) का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।

ISTP (अंतरराज्यीय पारगमन पास)

यदि मध्य प्रदेश (MP), राजस्थान, या हरियाणा जैसे दूसरे राज्यों से खनिज यूपी में आ रहा है, तो उस ट्रक को बॉर्डर पर Inter-State Transit Pass (ISTP) ऑनलाइन जनरेट करके वेरीफाई करवाना होता है। यह काम भी माइन मित्रा ऐप से होता है।

माइन मित्रा पोर्टल पर उपलब्ध प्रमुख सेवाएं (Services)

ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस: यह पोर्टल केवल ठेकेदारों के लिए ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों (Citizens) के लिए भी उपयोगी है, जहाँ वे अवैध खनन की सीधी शिकायत कर सकते हैं।
सेवा / आवेदन का प्रकार किसके लिए है? (Target Audience)
खनिज भंडारण लाइसेंस (Mineral Storage License) जो व्यापारी खनिजों (बालू, मौरंग, गिट्टी) का स्टॉक या डंप लगाकर उसे बाज़ार में बेचना चाहते हैं। (स्टॉक का ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है)।
मिट्टी खनन / भट्ठा लाइसेंस (Brick Kiln) ईंट भट्ठा (Brick Kiln) चलाने वाले मालिकों के लिए या बेसमेंट खोदकर साधारण मिट्टी (Ordinary Earth) निकालने वाले बिल्डर्स के लिए ऑनलाइन एनओसी।
वाहन पंजीकरण (Vehicle Registration) ट्रांसपोर्टर (Transporters) और ट्रक/डंपर मालिकों के लिए। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी गाड़ी खदान से माल नहीं उठा सकती।
Citizen Services (शिकायत दर्ज करें) आम नागरिक, जो अपने क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन, ओवरलोडिंग (Overloading) या पर्यावरण के नुकसान की शिकायत सरकार से करना चाहते हैं।

UP Mine Mitra पोर्टल पर वाहन पंजीकरण और ई-रवन्ना (e-Ravanna) कैसे जनरेट करें?

यदि आप एक ट्रांसपोर्टर हैं या खनन का काम करते हैं, तो ई-रवन्ना के बिना आप अपनी गाड़ी सड़क पर नहीं निकाल सकते। ई-रवन्ना जनरेट करने से पहले वाहन का पंजीकरण (Registration) अनिवार्य है:

01

Mine Mitra वेबसाइट पर जाएं

अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर आधिकारिक वेबसाइट minemitra.up.gov.in खोलें या गूगल प्ले स्टोर से "UP Mine Mitra" App डाउनलोड करें।

02

लॉगिन / नया रजिस्ट्रेशन करें

होमपेज पर "Online Services" या "Login" बटन पर क्लिक करें। यदि आपका अकाउंट नहीं है, तो अपना मोबाइल नंबर और आधार/पैन (PAN) दर्ज़ करके "Transporter Registration" पूरा करें।

03

गाड़ी (Vehicle) की डिटेल्स भरें

अपने डैशबोर्ड में जाकर "Vehicle Management" पर क्लिक करें। अपनी गाड़ी का नंबर, क्षमता (Capacity in Cubic Meter/Tons), RC की कॉपी, और फिटनेस सर्टिफिकेट अपलोड करें। RTO विभाग से डाटा वेरीफाई होते ही आपकी गाड़ी अप्रूव हो जाएगी।

04

रॉयल्टी भुगतान (Payment)

जब भी आपकी गाड़ी खदान (Mining Area) से माल उठाती है, तो पट्टाधारक (Lease Holder) या ट्रांसपोर्टर को पोर्टल के माध्यम से खनिज की मात्रा के अनुसार रॉयल्टी (Royalty) और टैक्स का ऑनलाइन पेमेंट करना होता है।

05

ई-रवन्ना (e-Ravanna) प्रिंट करें

पेमेंट सफल होते ही पोर्टल पर एक बारकोड (Barcode/QR Code) वाला 'e-Ravanna/e-MM11' जनरेट हो जाएगा। इसे डाउनलोड करके प्रिंट कर लें। पुलिस या खनन अधिकारी के चेकिंग करने पर यही ई-रवन्ना दिखाना अनिवार्य होता है।

खनन विभाग - हेल्पडेस्क एवं संपर्क

पोर्टल पर लॉगिन न होने, ई-रवन्ना जनरेट न होने, या भुगतान (Payment) फेल होने की स्थिति में तकनीकी सहायता के लिए संपर्क करें:

🌐 आधिकारिक पोर्टल: minemitra.up.gov.in

☎️ हेल्पलाइन नंबर (Command Center): 0522-2287841, 2286950

🏢 विभागीय कार्यालय: अपने ज़िले के कलेक्ट्रेट भवन में 'ज़िला खनन अधिकारी' (District Mining Officer) से मिलें।

अस्वीकरण (Disclaimer): JanSarkari.com एक स्वतंत्र और निजी सूचना पोर्टल है। हम उत्तर प्रदेश सरकार के 'भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय' (Directorate of Geology and Mining) या माइन मित्रा पोर्टल से संबद्ध नहीं हैं। इस पृष्ठ पर दी गई खनन पट्टों, ई-रवन्ना (e-Ravanna), वाहन पंजीकरण (ISTP) और रॉयल्टी भुगतान की जानकारी केवल ठेकेदारों, ट्रांसपोर्टरों और आम नागरिकों की जागरूकता के लिए दी गई है। ऑनलाइन भुगतान और आधिकारिक कार्यों के लिए कृपया हमेशा आधिकारिक पोर्टल (minemitra.up.gov.in) का ही उपयोग करें।

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JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको यूपी माइन मित्रा (UP Mine Mitra) से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

यूपी माइन मित्रा (UP Mine Mitra): ई-रवन्ना, पट्टा व वाहन पंजीकरण