उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान और प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए UP Jansunwai Portal (यूपी जनसुनवाई पोर्टल) की शुरुआत की है। इसे 'समाधान (Samadhan)' या IGRS (Integrated Grievance Redressal System) पोर्टल के नाम से भी जाना जाता है।
पहले किसी भी सरकारी विभाग से जुड़ी शिकायत (Complaint) दर्ज कराने के लिए आम आदमी को सरकारी दफ्तरों के कई चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बनाए गए इस जनसुनवाई पोर्टल (jansunwai.up.nic.in) के माध्यम से कोई भी नागरिक घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से पुलिस, राजस्व, बिजली, या किसी भी अन्य विभाग के खिलाफ अपनी शिकायत सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय (CM Office) तक पहुँचा सकता है।
UP Jansunwai (IGRS UP) उत्तर प्रदेश सरकार का एक एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र है। इसका मुख्य उद्देश्य शासन और जनता के बीच की दूरी को खत्म करना है।
यदि आपको अपने इलाके में किसी सरकारी अधिकारी (Police, Lekhpal, SDM आदि) की कार्यशैली से कोई परेशानी है, आपके मोहल्ले में सफाई नहीं हो रही है, बिजली का बिल गलत आ गया है, या किसी सरकारी योजना (जैसे राशन, पेंशन) का लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप इस पोर्टल पर जाकर सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित विभाग को एक निश्चित समय-सीमा (Time Limit) के भीतर उसका समाधान करना होता है।
आप लगभग सभी सरकारी विभागों से जुड़ी शिकायतें यहाँ दर्ज कर सकते हैं, जैसे:
अपनी शिकायत (Grievance) ऑनलाइन दर्ज कराने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके खुद शिकायत कर सकते हैं:
सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में जनसुनवाई की आधिकारिक वेबसाइट jansunwai.up.nic.in को ओपन करें।
होमपेज पर आपको 'शिकायत पंजीकरण (Register Grievance)' का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
OTP वेरीफाई होने के बाद एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको निम्नलिखित जानकारी भरनी होगी:
यदि आपके पास अपनी शिकायत को साबित करने के लिए कोई फोटो, वीडियो, पुराना प्रार्थना पत्र, या पीडीएफ (PDF) है, तो उसे स्कैन करके अपलोड कर दें (फाइल साइज़ 500 KB से कम होना चाहिए)।
सभी जानकारी सही-सही भरने के बाद 'संदर्भ सुरक्षित करें (Save)' बटन पर क्लिक करें।
शिकायत दर्ज करने के कुछ दिनों बाद आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई (Action) हुई है:
यदि आप इंटरनेट या स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए एक टोल-फ्री कॉलिंग सुविधा भी शुरू की है जिसे CM Helpline (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन) कहा जाता है।
नागरिकों की सुविधा को और बढ़ाने के लिए सरकार ने जनसुनवाई का आधिकारिक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है।
कभी-कभी ऐसा होता है कि अधिकारी निर्धारित समय-सीमा (Time Limit) के भीतर शिकायत का निस्तारण नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में आपको दोबारा नई शिकायत दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी पुरानी शिकायत पर सरकार को अनुस्मारक (Reminder) भेज सकते हैं।
Q1. जनसुनवाई (IGRS) पर शिकायत दर्ज करने की कोई फीस (Fee) लगती है? Ans: जी नहीं। UP Jansunwai पोर्टल पर शिकायत दर्ज करना पूरी तरह से निःशुल्क (Free) है।
Q2. मेरी शिकायत का निस्तारण (Disposal) कितने दिनों में होगा? Ans: सामान्यत: किसी भी शिकायत का समाधान 15 से 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होता है। कुछ विशेष और गंभीर मामलों में यह समय-सीमा और भी कम (7 दिन) हो सकती है।
Q3. अगर अधिकारी ने पोर्टल पर झूठी रिपोर्ट (False Report) लगाकर मेरी शिकायत बंद कर दी है, तो मैं क्या करूँ? Ans: यदि आप अधिकारी के समाधान (Disposal) से असंतुष्ट हैं, तो आप पोर्टल पर 'फीडबैक' सेक्शन में जाकर 'असंतुष्ट (Unsatisfied)' का विकल्प चुन सकते हैं। इसके बाद आपकी शिकायत उच्च अधिकारी (जैसे कमिश्नर या DM) को दोबारा जाँच (Re-investigation) के लिए भेज दी जाएगी।
Q4. क्या मैं अपनी शिकायत को वापस (Withdraw) ले सकता हूँ? Ans: फिलहाल पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत वापस लेने का कोई सीधा विकल्प नहीं है। लेकिन जब अधिकारी जाँच के लिए आपके पास कॉल करें, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आपका आपसी समझौता हो गया है, जिसके बाद वे आपकी शिकायत को बंद कर देंगे।
Q5. एंटी भू-माफिया (Anti Bhu-Mafia) शिकायत कैसे दर्ज करें? Ans: जनसुनवाई पोर्टल के होमपेज पर ही 'एंटी भू-माफिया (Anti Bhu-Mafia)' का एक अलग सेक्शन बना हुआ है। यदि किसी सरकारी ज़मीन (तालाब, चारागाह, ग्राम समाज) पर किसी दबंग ने कब्ज़ा कर लिया है, तो आप वहां जाकर उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
[!WARNING] Disclaimer (अस्वीकरण): यह लेख केवल आम नागरिकों की सूचना, डिजिटल साक्षरता और शैक्षणिक जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। JanSarkari.com किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री कार्यालय (CM Office) या जनसुनवाई (IGRS UP) विभाग से संबद्ध (Affiliated) नहीं है। हमने यह जानकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (jansunwai.up.nic.in) और सार्वजनिक डोमेन से प्राप्त की है। किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करने, स्टेटस चेक करने, या हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करने के लिए कृपया हमेशा उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक जनसुनवाई वेबसाइट का ही अवलोकन करें। किसी भी तकनीकी त्रुटि, सूचना के अभाव या नुकसान के लिए यह वेबसाइट (JanSarkari) उत्तरदायी नहीं होगी।
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