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Uttar Pradesh (उत्तर प्रदेश) UP जनसुनवाई पोर्टल (Samadhan): सम्पूर्ण जानकारी और ऑनलाइन आवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान और प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए UP Jansunwai Portal (यूपी जनसुनवाई पोर्टल) की शुरुआत की है। इसे 'समाधान (Samadhan)' या IGRS (Integrated Grievance Redressal System) पोर्टल के नाम से भी जाना जाता है।

पहले किसी भी सरकारी विभाग से जुड़ी शिकायत (Complaint) दर्ज कराने के लिए आम आदमी को सरकारी दफ्तरों के कई चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बनाए गए इस जनसुनवाई पोर्टल (jansunwai.up.nic.in) के माध्यम से कोई भी नागरिक घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से पुलिस, राजस्व, बिजली, या किसी भी अन्य विभाग के खिलाफ अपनी शिकायत सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय (CM Office) तक पहुँचा सकता है।


1. UP Jansunwai (समाधान) पोर्टल क्या है?

UP Jansunwai (IGRS UP) उत्तर प्रदेश सरकार का एक एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र है। इसका मुख्य उद्देश्य शासन और जनता के बीच की दूरी को खत्म करना है।

यदि आपको अपने इलाके में किसी सरकारी अधिकारी (Police, Lekhpal, SDM आदि) की कार्यशैली से कोई परेशानी है, आपके मोहल्ले में सफाई नहीं हो रही है, बिजली का बिल गलत आ गया है, या किसी सरकारी योजना (जैसे राशन, पेंशन) का लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप इस पोर्टल पर जाकर सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित विभाग को एक निश्चित समय-सीमा (Time Limit) के भीतर उसका समाधान करना होता है।

जनसुनवाई पोर्टल के मुख्य लाभ (Benefits):

  • पारदर्शिता (Transparency): शिकायत सीधे उच्च अधिकारियों और CM डेशबोर्ड पर मॉनिटर की जाती है।
  • समय की बचत: घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज होती है, सरकारी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं।
  • समय-सीमा (Time-bound Redressal): हर शिकायत का निपटारा एक निश्चित समय (आमतौर पर 15 से 30 दिन) में किया जाता है।
  • स्टेटस ट्रैकिंग (Status Tracking): आप अपनी शिकायत का 'IGRS UP Status' ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।

2. जनसुनवाई पोर्टल पर किस प्रकार की शिकायतें (Complaints) दर्ज कर सकते हैं?

आप लगभग सभी सरकारी विभागों से जुड़ी शिकायतें यहाँ दर्ज कर सकते हैं, जैसे:

  • पुलिस विभाग: FIR दर्ज न होना, पुलिस का गलत व्यवहार, साइबर क्राइम।
  • राजस्व विभाग: ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा (Land Dispute), खतौनी या पैमाइश में धांधली।
  • बिजली विभाग: गलत बिजली का बिल, ट्रांसफार्मर का खराब होना।
  • नगर निगम / पंचायत: साफ़-सफाई, नाली, सड़क निर्माण या पानी की समस्या।
  • सरकारी योजनाएं: राशन कार्ड, विधवा/वृद्धावस्था पेंशन, या आवास योजना का पैसा न मिलना।

❌ कौन सी शिकायतें यहाँ स्वीकार नहीं की जाती हैं?

  • माननीय न्यायालय (Courts) में विचाराधीन मामले।
  • सूचना के अधिकार (RTI) से संबंधित मामले।
  • सरकारी कर्मचारियों के सर्विस मैटर (जैसे ट्रांसफर, प्रमोशन) जब तक कि कोई बड़ा भ्रष्टाचार न हो।
  • ऐसे मामले जो किसी दूसरे राज्य (Other State) के अधिकार क्षेत्र में आते हों।

3. UP Jansunwai Portal पर ऑनलाइन शिकायत (Complaint) कैसे दर्ज करें?

अपनी शिकायत (Grievance) ऑनलाइन दर्ज कराने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके खुद शिकायत कर सकते हैं:

Step 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ

सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में जनसुनवाई की आधिकारिक वेबसाइट jansunwai.up.nic.in को ओपन करें।

Step 2: "शिकायत पंजीकरण" पर क्लिक करें

होमपेज पर आपको 'शिकायत पंजीकरण (Register Grievance)' का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।

  • क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा जिसमें कुछ शर्तें (Terms & Conditions) लिखी होंगी कि कौन सी शिकायतें दर्ज नहीं की जा सकतीं।
  • वहां "मैं सहमत हूँ" बॉक्स पर टिक (Tick) करें और 'Submit' बटन दबाएं।

Step 3: मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन (OTP)

  • अब आपको अपना मोबाइल नंबर (Mobile Number) और स्क्रीन पर दिख रहा Captcha कोड दर्ज करना होगा।
  • 'Send OTP' पर क्लिक करें। आपके मोबाइल पर एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) आएगा, उसे डालकर अपना नंबर वेरीफाई करें।

Step 4: शिकायत का फॉर्म भरें

OTP वेरीफाई होने के बाद एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको निम्नलिखित जानकारी भरनी होगी:

  • शिकायतकर्ता का विवरण: अपना नाम, पिता/पति का नाम, जेंडर और आधार कार्ड नंबर (वैकल्पिक)।
  • विभाग का चयन: वह विभाग चुनें जिससे संबंधित शिकायत है (जैसे- गृह एवं गोपन/पुलिस, ऊर्जा/बिजली, पंचायती राज आदि)।
  • शिकायत का विषय: अपनी समस्या को संक्षेप में लिखें (अधिकतम 3500 अक्षरों में)।
  • पता (Address): जिस जगह की समस्या है, वहाँ का पूरा पता (जिला, तहसील, थाना, ग्राम पंचायत) चुनें।

Step 5: दस्तावेज़ अपलोड करें (Upload Documents)

यदि आपके पास अपनी शिकायत को साबित करने के लिए कोई फोटो, वीडियो, पुराना प्रार्थना पत्र, या पीडीएफ (PDF) है, तो उसे स्कैन करके अपलोड कर दें (फाइल साइज़ 500 KB से कम होना चाहिए)।

Step 6: शिकायत सबमिट करें (Submit)

सभी जानकारी सही-सही भरने के बाद 'संदर्भ सुरक्षित करें (Save)' बटन पर क्लिक करें।

  • क्लिक करते ही आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी और स्क्रीन पर एक शिकायत संख्या (Grievance Number/ IGRS Number) आ जाएगा।
  • इस नंबर को नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसी नंबर से आप बाद में अपनी शिकायत का स्टेटस (Status) चेक कर पाएंगे।

4. UP Jansunwai Status: शिकायत की स्थिति कैसे चेक करें? (IGRS UP Status)

शिकायत दर्ज करने के कुछ दिनों बाद आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई (Action) हुई है:

  1. जनसुनवाई की आधिकारिक वेबसाइट (jansunwai.up.nic.in) पर जाएँ।
  2. होमपेज पर 'शिकायत की स्थिति (Track Grievance)' विकल्प पर क्लिक करें।
  3. अब अपना शिकायत संख्या (Complaint Number), पंजीकृत मोबाइल नंबर और Captcha कोड डालें।
  4. 'Submit' पर क्लिक करें।
  5. आपकी स्क्रीन पर पूरी रिपोर्ट आ जाएगी कि आपकी शिकायत किस अधिकारी के पास लंबित (Pending) है, या उसका निस्तारण (Disposed) कर दिया गया है। अगर निस्तारण हो गया है, तो अधिकारी द्वारा लगाई गई आख्या (Report) भी आप वहां से पढ़ और डाउनलोड कर सकते हैं।

5. मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर (CM Helpline Number UP) 1076 क्या है?

यदि आप इंटरनेट या स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए एक टोल-फ्री कॉलिंग सुविधा भी शुरू की है जिसे CM Helpline (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन) कहा जाता है।

  • CM Helpline Number: 1076
  • आप किसी भी दिन, किसी भी समय (24x7) अपने साधारण फोन या मोबाइल से 1076 पर कॉल कर सकते हैं।
  • कॉल सेंटर में बैठा अधिकारी आपकी पूरी बात सुनेगा और उसे कंप्यूटर में टाइप करके सीधे पोर्टल (IGRS) पर आपकी शिकायत दर्ज कर देगा।
  • शिकायत दर्ज होने के बाद आपको SMS के माध्यम से शिकायत संख्या (Complaint Number) मिल जाएगी।

6. जनसुनवाई समाधान (Jansunwai Samadhan) Mobile App

नागरिकों की सुविधा को और बढ़ाने के लिए सरकार ने जनसुनवाई का आधिकारिक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है।

  • आप Google Play Store या Apple App Store से 'Jansunwai - Samadhan' ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
  • इस ऐप में भी आप वेबसाइट की तरह ही आसानी से नई शिकायत दर्ज कर सकते हैं, स्टेटस (Status) चेक कर सकते हैं, और यदि किसी अधिकारी ने आपकी शिकायत को बिना काम किए झूठा बंद कर दिया है (False Disposal), तो आप उस पर अपना फीडबैक (Feedback) या रिमाइंडर (Reminder) भी भेज सकते हैं।

7. अनुस्मारक (Reminder): यदि शिकायत का समाधान न हो तो क्या करें?

कभी-कभी ऐसा होता है कि अधिकारी निर्धारित समय-सीमा (Time Limit) के भीतर शिकायत का निस्तारण नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में आपको दोबारा नई शिकायत दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी पुरानी शिकायत पर सरकार को अनुस्मारक (Reminder) भेज सकते हैं।

  1. जनसुनवाई पोर्टल पर जाएँ।
  2. 'अनुस्मारक भेजें (Send Reminder)' के विकल्प पर क्लिक करें।
  3. अपनी पुरानी शिकायत संख्या (Complaint Number) दर्ज करें।
  4. ऐसा करते ही आपकी शिकायत सीधे ज़िला अधिकारी (DM) या उससे भी उच्च अधिकारी (शासन स्तर) के डेशबोर्ड पर लाल रंग (Red Flag) में दिखने लगेगी, जिससे अधिकारी पर त्वरित कार्रवाई करने का दबाव बनेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. जनसुनवाई (IGRS) पर शिकायत दर्ज करने की कोई फीस (Fee) लगती है? Ans: जी नहीं। UP Jansunwai पोर्टल पर शिकायत दर्ज करना पूरी तरह से निःशुल्क (Free) है।

Q2. मेरी शिकायत का निस्तारण (Disposal) कितने दिनों में होगा? Ans: सामान्यत: किसी भी शिकायत का समाधान 15 से 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होता है। कुछ विशेष और गंभीर मामलों में यह समय-सीमा और भी कम (7 दिन) हो सकती है।

Q3. अगर अधिकारी ने पोर्टल पर झूठी रिपोर्ट (False Report) लगाकर मेरी शिकायत बंद कर दी है, तो मैं क्या करूँ? Ans: यदि आप अधिकारी के समाधान (Disposal) से असंतुष्ट हैं, तो आप पोर्टल पर 'फीडबैक' सेक्शन में जाकर 'असंतुष्ट (Unsatisfied)' का विकल्प चुन सकते हैं। इसके बाद आपकी शिकायत उच्च अधिकारी (जैसे कमिश्नर या DM) को दोबारा जाँच (Re-investigation) के लिए भेज दी जाएगी।

Q4. क्या मैं अपनी शिकायत को वापस (Withdraw) ले सकता हूँ? Ans: फिलहाल पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत वापस लेने का कोई सीधा विकल्प नहीं है। लेकिन जब अधिकारी जाँच के लिए आपके पास कॉल करें, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आपका आपसी समझौता हो गया है, जिसके बाद वे आपकी शिकायत को बंद कर देंगे।

Q5. एंटी भू-माफिया (Anti Bhu-Mafia) शिकायत कैसे दर्ज करें? Ans: जनसुनवाई पोर्टल के होमपेज पर ही 'एंटी भू-माफिया (Anti Bhu-Mafia)' का एक अलग सेक्शन बना हुआ है। यदि किसी सरकारी ज़मीन (तालाब, चारागाह, ग्राम समाज) पर किसी दबंग ने कब्ज़ा कर लिया है, तो आप वहां जाकर उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।


[!WARNING] Disclaimer (अस्वीकरण): यह लेख केवल आम नागरिकों की सूचना, डिजिटल साक्षरता और शैक्षणिक जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। JanSarkari.com किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री कार्यालय (CM Office) या जनसुनवाई (IGRS UP) विभाग से संबद्ध (Affiliated) नहीं है। हमने यह जानकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (jansunwai.up.nic.in) और सार्वजनिक डोमेन से प्राप्त की है। किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करने, स्टेटस चेक करने, या हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करने के लिए कृपया हमेशा उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक जनसुनवाई वेबसाइट का ही अवलोकन करें। किसी भी तकनीकी त्रुटि, सूचना के अभाव या नुकसान के लिए यह वेबसाइट (JanSarkari) उत्तरदायी नहीं होगी।

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