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Uttar Pradesh (उत्तर प्रदेश) यूपी निशुल्क बोरिंग योजना: सम्पूर्ण जानकारी और ऑनलाइन आवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधाएँ प्रदान करने के लिए यूपी निशुल्क बोरिंग योजना (UP Free Boring Yojana) चलाई जा रही है। इस योजना का संचालन लघु सिंचाई विभाग (Minor Irrigation Department, UP) द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत राज्य के छोटे (Small) और सीमांत (Marginal) किसानों के खेतों में पानी की कमी को दूर करने के लिए ट्यूबवेल (Tubewell) या पंप सेट (Pump Set) लगाने पर भारी आर्थिक सहायता (Subsidy) प्रदान की जाती है।

कई बार किसान आर्थिक तंगी के कारण खेतों में बोरिंग नहीं करा पाते, जिससे उनकी फसलें पानी के अभाव में खराब हो जाती हैं। UP Nishulk Boring Yojana का मुख्य उद्देश्य ऐसे किसानों को बोरिंग कराने के लिए वित्तीय सहायता देना है, ताकि कृषि उत्पादन (Agricultural Production) बढ़ सके और किसानों की आय में वृद्धि हो सके।

अगर आप भी उत्तर प्रदेश के किसान हैं और अपने खेत में फ्री बोरिंग (Free Boring Scheme UP) करवाना चाहते हैं, तो इस लेख में UP Free Boring Yojana Online Apply, Eligibility, Documents, और अनुदान राशि (Subsidy Amount) से जुड़ी सम्पूर्ण जानकारी दी गई है।

💧 निशुल्क बोरिंग योजना के लाभ और अनुदान (Subsidy Amount)

इस योजना के तहत किसानों को अलग-अलग श्रेणियों (Categories) के आधार पर बोरिंग और पंप सेट (Pump Set / HDpE Pipe) के लिए आर्थिक सहायता (Financial Assistance) दी जाती है:

1. सामान्य श्रेणी (General Category) के किसानों के लिए:

  • लघु किसानों (Small Farmers - 1 से 2 हेक्टेयर भूमि) को बोरिंग निर्माण के लिए अधिकतम ₹5,000 की सहायता दी जाती है।
  • सीमांत किसानों (Marginal Farmers - 1 हेक्टेयर से कम भूमि) को अधिकतम ₹7,000 का अनुदान मिलता है।

2. अनुसूचित जाति / जनजाति (SC/ST) किसानों के लिए:

  • इस श्रेणी के किसानों के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा ₹10,000 तय की गई है।
  • SC/ST किसानों के लिए भूमि (Land) की कोई न्यूनतम सीमा (Minimum Limit) निर्धारित नहीं है।

3. पंप सेट (Pump Set) और पाइप (Pipe) पर अतिरिक्त सहायता:

  • पंप सेट खरीदने पर लघु किसानों को लागत का 25% (अधिकतम ₹4,500) की सब्सिडी।
  • सीमांत किसानों को पंप सेट पर 33% (अधिकतम ₹6,000) की सब्सिडी।
  • SC/ST किसानों को पंप सेट पर 50% (अधिकतम ₹9,000) की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
  • इसके अलावा, पानी ले जाने वाले HDPE पाइप के लिए भी अधिकतम ₹3,000 तक की सहायता दी जाती है।

आवेदन के लिए पात्रता (Eligibility Criteria)

  • ✔ आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • ✔ किसान लघु (Small) या सीमांत (Marginal) श्रेणी में आता हो (अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि)।
  • ✔ जिन सामान्य श्रेणी के किसानों के पास 0.2 हेक्टेयर से कम भूमि है, वे पात्र नहीं होंगे। (SC/ST के लिए यह शर्त लागू नहीं है)।
  • ✔ किसान ने पहले किसी अन्य सिंचाई योजना (सिंचाई हेतु बोरिंग) का लाभ न लिया हो।

आवश्यक दस्तावेज़ (Important Documents)

UP Free Boring Yojana का फॉर्म भरते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित (Self-Attested) कॉपी संलग्न करनी होती है:

दस्तावेज़ (Document) विवरण (Description)
1. आधार कार्ड (Aadhaar Card) पहचान और पते के प्रमाण के लिए (मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए)।
2. खसरा खतौनी (Khatauni) खेत (कृषि भूमि) के मालिकाना हक का प्रमाण। (6 महीने से अधिक पुरानी न हो)।
3. बैंक पासबुक (Bank Passbook) सब्सिडी सीधे बैंक खाते (DBT) में पाने के लिए।
4. जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) केवल SC/ST किसानों के लिए अनिवार्य।
5. आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) किसान की वार्षिक आय प्रमाणित करने के लिए।
6. फोटो और मोबाइल नंबर पासपोर्ट साइज़ फोटो और चालू मोबाइल नंबर।

UP Free Boring Yojana Online Apply (आवेदन कैसे करें?)

इस योजना के लिए आवेदन लघु सिंचाई विभाग (Minor Irrigation Department) की वेबसाइट या सीधे अपने खंड विकास अधिकारी (BDO) कार्यालय के माध्यम से किया जा सकता है।

1 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Online Process):

  1. लघु सिंचाई विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (minorirrigationup.gov.in) पर जाएँ।
  2. होमपेज पर "योजनाएं" (Schemes) सेक्शन में जाएं।
  3. वहां 'निशुल्क बोरिंग योजना' (Free Boring Scheme) के विकल्प को चुनें।
  4. योजना से जुड़ा आवेदन फॉर्म (Application Form PDF) डाउनलोड करें और प्रिंट निकालें।
  5. फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें (नाम, पिता का नाम, खतौनी का विवरण, बैंक डिटेल्स आदि)।
  6. सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी फॉर्म के साथ अटैच करें।
  7. इस भरे हुए फॉर्म को अपने ब्लॉक (Block) के खंड विकास अधिकारी (BDO) या लघु सिंचाई विभाग के अवर अभियंता (Junior Engineer) के कार्यालय में जमा कराएं।

नोट: कई जिलों में इस योजना का ऑनलाइन फॉर्म जनसेवा केंद्र (CSC Center) के माध्यम से भी भरा जा सकता है। इसके लिए आप नजदीकी जनसेवा केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं।

चयन प्रक्रिया और सब्सिडी का भुगतान (Selection & Payment)

आवेदन जमा करने के बाद, विभाग के अधिकारियों द्वारा आपके खेत का फिजिकल वेरिफिकेशन (Physical Verification) किया जाता है। वेरिफिकेशन में पात्र (Eligible) पाए जाने पर बोरिंग का कार्य शुरू किया जाता है। कार्य पूरा होने के बाद, योजना की अनुदान राशि (Subsidy Amount) सीधे किसान के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाती है।

अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQs)

1. यूपी निशुल्क बोरिंग योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है? ▼
उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग की आधिकारिक वेबसाइट minorirrigationup.gov.in है। यहाँ से आप योजना की पूरी जानकारी और फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
2. क्या फ्री बोरिंग योजना में सारा खर्च सरकार उठाती है? ▼
नहीं, इस योजना में सरकार एक निश्चित अनुदान (Subsidy) देती है (जैसे ₹5000, ₹7000, या ₹10000)। बोरिंग और पंप सेट की कुल लागत में से अनुदान राशि घटाने के बाद बची हुई रकम किसान को स्वयं (Bank Loan या नकद) वहन करनी होती है।
3. फ्री बोरिंग योजना के लिए कितनी जमीन होना आवश्यक है? ▼
सामान्य और ओबीसी श्रेणी के किसानों के पास कम से कम 0.2 हेक्टेयर (लगभग 2.5 बीघा) जमीन होनी चाहिए। अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) के किसानों के लिए जमीन की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है।

⚠️ Disclaimer (अस्वीकरण)

यह वेबपेज केवल सामान्य जानकारी और किसानों की सहायता (Informational Purposes) के लिए तैयार किया गया है। Jansarkari.com उत्तर प्रदेश सरकार या लघु सिंचाई विभाग की आधिकारिक वेबसाइट नहीं है। योजना की पात्रता, नियम, और अनुदान राशि समय-समय पर सरकार द्वारा बदली जा सकती है। अतः आवेदन करने से पहले कृपया आधिकारिक वेबसाइट minorirrigationup.gov.in पर जाएँ या अपने नज़दीकी ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) से संपर्क कर पूरी जानकारी स्वयं सुनिश्चित कर लें।

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क्या आपको मदद चाहिए?

JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको यूपी निशुल्क बोरिंग योजना से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।