उत्तर प्रदेश विवाह हेतु अनुदान योजना (UP Shadi Anudan Yojana) राज्य सरकार द्वारा गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए चलाई जा रही एक अत्यंत कल्याणकारी योजना है। इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग (Social Welfare), अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (Minority Welfare) और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।
अक्सर गरीब परिवारों में बेटी की शादी का खर्च उठाना माता-पिता के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय होता है। कई बार उन्हें साहूकारों से भारी ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है। इसी समस्या को दूर करने और बेटियों के विवाह को आसान बनाने के लिए, यूपी सरकार इस योजना के तहत बेटी की शादी के लिए ₹51,000 (इक्यावन हज़ार रुपये) की एकमुश्त आर्थिक सहायता (Financial Assistance) प्रदान करती है। यह धनराशि सीधे लाभार्थी (आवेदक) के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है।
इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि आप बेटी की शादी की तारीख से 90 दिन पहले या शादी संपन्न होने के 90 दिन बाद तक भी ऑनलाइन आवेदन (Online Apply) कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि सरकार द्वारा सामूहिक विवाह (Samuhik Vivah Yojana) का आयोजन किया जाता है, तो उसमें भी गरीब परिवारों की कन्याओं का विवाह पूरे विधि-विधान से कराया जाता है और गृहस्थी का सामान भी उपहार स्वरूप दिया जाता है।
यह योजना अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), सामान्य वर्ग (General - गरीबी रेखा से नीचे), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अल्पसंख्यक (Minority - मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि) सभी वर्गों के लिए उपलब्ध है (अलग-अलग विभागों के माध्यम से)।
योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों के विवाह के लिए सरकार ₹51,000 की वित्तीय मदद देती है। यह राशि सीधे आवेदक (बेटी की माता या पिता) के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, ताकि विवाह के समय पैसों की कमी न रहे।
इस योजना का लाभ समाज के सभी गरीब वर्गों को मिलता है। अनुसूचित जाति/जनजाति और सामान्य वर्ग के लिए समाज कल्याण विभाग, जबकि अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग यह अनुदान जारी करता है।
अगर आप शादी से पहले आवेदन नहीं कर पाए हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने नियम बनाया है कि शादी की तारीख (Date of Marriage) से 90 दिन पहले और 90 दिन बाद तक कभी भी ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकता है।
| पात्रता मानदंड एवं दस्तावेज़ | विवरण (Details) |
|---|---|
| वर और वधू की आयु (Age Limit) | विवाह की तिथि पर पुत्री (वधू) की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और वर (दूल्हे) की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। |
| आय सीमा (Income Limit) | परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र (Rural) में ₹46,080 और शहरी क्षेत्र (Urban) में ₹56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए। (इसके लिए नया आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है)। |
| मूल निवासी (Residence) | आवेदक अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश का मूल निवासी (Resident of UP) होना चाहिए। |
| आयु का प्रमाण (Age Proof) | आयु प्रमाणित करने के लिए लड़की और लड़के का जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल की टीसी (TC), हाईस्कूल की मार्कशीट, या परिवार रजिस्टर की नक़ल (Family Register Copy) मान्य है। |
| महत्वपूर्ण दस्तावेज़ (Docs) |
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विवाह हेतु अनुदान का फॉर्म केवल ऑनलाइन ही भरा जा सकता है। आप जनसेवा केंद्र (CSC) या अपने मोबाइल/कंप्यूटर से आधिकारिक पोर्टल shadianudan.upsdc.gov.in के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। प्रक्रिया नीचे दी गई है:
सबसे पहले उत्तर प्रदेश विवाह हेतु अनुदान की आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर जाएं। होमपेज पर आपको "नया पंजीकरण (New Registration)" का विकल्प दिखेगा।
पंजीकरण के लिए आपको 3 विकल्प मिलेंगे: 1. सामान्य, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) 2. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और 3. अल्पसंख्यक (Minority)। आप जिस भी वर्ग में आते हैं, उस लिंक पर क्लिक करें।
फॉर्म खुलने पर इसे ध्यान से भरें। भाग 1 में आवेदक का विवरण (पिता/माता का नाम, पता, आधार नंबर) भरें। भाग 2 में शादी का विवरण (वर का नाम, आयु, शादी की तारीख, पता) दर्ज़ करें। भाग 3 में आवेदक की बैंक डिटेल भरें, जहाँ ₹51,000 की राशि प्राप्त होगी।
मांगे गए सभी दस्तावेज़ (शादी का कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आधार, फोटो) स्कैन करके अपलोड करें। फॉर्म को "Final Submit" करें और एक एप्लीकेशन नंबर (Application Number) प्राप्त करें। इस नंबर से आप भविष्य में फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद, उसका प्रिंट आउट निकालें। उसके साथ सभी दस्तावेज़ों (शादी का कार्ड, आधार आदि) की फोटोकॉपी लगाएं और उसे 21 दिनों के भीतर अपने ज़िले के विकास भवन (Vikas Bhawan) स्थित संबंधित समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर भौतिक (Physical) रूप से जमा कर दें, तभी फॉर्म की जांच शुरू होगी।
फॉर्म में गलती सुधारने, स्टेटस चेक करने, या पैसा खाते में न आने पर आप निम्नलिखित जगहों पर संपर्क कर सकते हैं:
🌐 आधिकारिक आवेदन पोर्टल: shadianudan.upsdc.gov.in
☎️ सामान्य, अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए: 18004190001 (समाज कल्याण)
☎️ अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए: 0522-2288861
☎️ अल्पसंख्यक वर्ग (Minority) के लिए: 0522-2286199
🏢 विभागीय कार्यालय: अपने ज़िले के विकास भवन में 'ज़िला समाज कल्याण अधिकारी' से मिलें।
अस्वीकरण (Disclaimer): JanSarkari.com एक स्वतंत्र सूचना पोर्टल है। हम उत्तर प्रदेश सरकार, समाज कल्याण विभाग या शादी अनुदान पोर्टल से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े नहीं हैं। इस पृष्ठ पर दी गई ₹51,000 की अनुदान राशि, आय सीमा (₹46080/₹56460), और ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया केवल नागरिकों की जागरूकता के लिए दी गई है। सरकारी नीतियों और बजट के अनुसार अनुदान राशि या नियमों में बदलाव संभव है। ऑनलाइन आवेदन करने और सटीक जानकारी के लिए कृपया हमेशा आधिकारिक वेबसाइट (shadianudan.upsdc.gov.in) का ही उपयोग करें।
बिना किसी रुकावट के सीधे सरकारी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।
JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको UP शादी अनुदान योजना से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।