उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National Family Benefit Scheme - NFBS) राज्य के समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) द्वारा चलाई जाने वाली एक अत्यंत संवेदनशील और जीवन रक्षक योजना है। यह योजना मुख्य रूप से उन गरीब और असहाय परिवारों के लिए बनाई गई है, जिनके घर के मुख्य कमाने वाले सदस्य (Breadwinner) की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है।
अक्सर देखा गया है कि जब किसी गरीब परिवार में अकेले कमाने वाले व्यक्ति (जैसे पिता या पति) की अचानक मृत्यु हो जाती है, तो पीछे छूट गए परिवार (पत्नी और बच्चों) के सामने आजीविका का घोर संकट खड़ा हो जाता है। ऐसी संकट की घड़ी में परिवार को तुरंत राहत देने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना के तहत मृतक के आश्रितों को ₹30,000 (तीस हज़ार रुपये) की एकमुश्त (One-time) आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
यह सहायता राशि सीधे मृतक के आश्रित (Applicant) के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है, ताकि बीच में कोई बिचौलिया या दलाल पैसे न खा सके। पहले इस योजना के तहत सिर्फ ₹20,000 दिए जाते थे, जिसे अब बढ़ाकर ₹30,000 कर दिया गया है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को मृत्यु की तारीख से 1 वर्ष (365 दिन) के भीतर अनिवार्य रूप से nfbs.upsdc.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। एक साल के बाद किया गया आवेदन मान्य नहीं होता है।
परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाने पर, सरकार द्वारा ₹30,000 की नकद धनराशि दी जाती है। यह राशि सीधे आश्रित के बैंक खाते में आती है, जिससे उन्हें तुरंत अपनी मूल जरूरतें (राशन, बच्चों की पढ़ाई, आदि) पूरी करने में मदद मिलती है।
यह योजना केवल किसी एक जाति के लिए नहीं है। सामान्य वर्ग (General), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), और अल्पसंख्यक (Minority) श्रेणी के सभी गरीब परिवार इस योजना के हक़दार हैं।
किसी की मृत्यु होने पर परिवार शोक में होता है, इसलिए सरकार ने नियम बनाया है कि आप मृत्यु की तिथि से लेकर अगले 1 वर्ष (365 दिन) तक कभी भी इस योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
पारिवारिक लाभ योजना का पूरा सिस्टम ऑनलाइन (NFBS Portal) है। फॉर्म भरने से लेकर स्टेटस चेक करने (Application Status) तक का सारा काम आप घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हैं। SDM स्तर से वेरीफाई होने के बाद सीधे पैसा अकाउंट में आता है।
| पात्रता मानदंड एवं दस्तावेज़ | विवरण (Details) |
|---|---|
| मृतक की आयु (Deceased Age) | मृतक (कमाने वाले सदस्य) की आयु मृत्यु के समय न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष (59 वर्ष 11 माह तक) होनी चाहिए। |
| आय सीमा (Income Limit) | परिवार की कुल वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र (Rural) में ₹46,080 और शहरी क्षेत्र (Urban) में ₹56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए। |
| मूल निवासी (Residence) | मृतक और आवेदक (आश्रित) दोनों उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी (Domicile of UP) होने चाहिए। |
| आयु का प्रमाण (Age Proof of Deceased) | मृतक की आयु सिद्ध करने के लिए उनका परिवार रजिस्टर की नक़ल (Parivar Register Nakal), आधार कार्ड, वोटर आईडी, या जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी लगानी होती है। |
| अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़ (Docs) |
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इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक (आश्रित) को 1 वर्ष के भीतर समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक NFBS वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। प्रक्रिया निम्नलिखित है:
अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in खोलें। होमपेज पर दाईं ओर "नया पंजीकरण (New Registration)" वाले लिंक पर क्लिक करें।
फॉर्म खुलने पर उसे बहुत सावधानी से भरें। भाग 1 में आवेदक का विवरण (नाम, पता, आधार) भरें। भाग 2 में मृतक का विवरण (मृत्यु की तिथि, कारण, आयु, व्यवसाय) दर्ज़ करें। भाग 3 में आवेदक की बैंक डिटेल भरें, जहाँ ₹30,000 की राशि आनी है।
अब आपको मांगे गए सभी दस्तावेज़ जैसे- आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक की आयु का प्रमाण (परिवार रजिस्टर), और आवेदक के हस्ताक्षर ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। ये सभी 20 KB - 50 KB (JPEG) साइज़ में होने चाहिए।
कैप्चा भरकर फॉर्म को 'Submit' करें। इसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर (Application ID) मिलेगा। इसे संभाल कर रख लें, क्योंकि इसी से आप 'आवेदन पत्र की स्थिति' (Status) चेक कर पाएंगे।
फॉर्म सबमिट करने के बाद, उसका प्रिंट आउट निकालें। इसके साथ सभी दस्तावेज़ों (आधार, डेथ सर्टिफिकेट आदि) की फोटोकॉपी लगाकर, फाइल को अपने क्षेत्र के उप ज़िलाधिकारी कार्यालय (SDM Office / तहसील) या ज़िला समाज कल्याण अधिकारी (विकास भवन) में जमा कर दें। SDM द्वारा वेरीफाई होने के बाद पैसा आपके खाते में आ जाएगा।
फॉर्म का स्टेटस पेंडिंग रहने या पैसे मिलने में देरी होने पर आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं:
🌐 आधिकारिक NFBS पोर्टल: nfbs.upsdc.gov.in
☎️ समाज कल्याण टोल-फ्री नंबर: 18004190001
🏢 विभागीय कार्यालय: सबसे पहले अपनी तहसील में SDM महोदय से मिलें। उसके बाद अपने ज़िले के विकास भवन (Vikas Bhawan) में 'ज़िला समाज कल्याण अधिकारी' से संपर्क करें।
अस्वीकरण (Disclaimer): JanSarkari.com एक स्वतंत्र और निजी सूचना पोर्टल है। हम उत्तर प्रदेश सरकार या समाज कल्याण विभाग से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े नहीं हैं। इस पृष्ठ पर दी गई ₹30,000 की 'राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS)' की जानकारी, आय व आयु (18-60 वर्ष) की शर्तें केवल नागरिकों की जागरूकता के लिए हैं। ऑनलाइन आवेदन करने और अपना स्टेटस चेक करने के लिए कृपया हमेशा आधिकारिक पोर्टल (nfbs.upsdc.gov.in) का ही उपयोग करें।
बिना किसी रुकावट के सीधे सरकारी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।
JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको UP पारिवारिक लाभ योजना से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।