होमसरकारी सेवाएंUttar Pradesh (उत्तर प्रदेश) UP e-District (आय/जाति/निवास)
प्रमाण पत्र सेवाएं

Uttar Pradesh (उत्तर प्रदेश) UP e-District (आय/जाति/निवास)

UP e-District पोर्टल के माध्यम से घर बैठे आय, जाति, और निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन (eSathi UP) और स्टेटस चेक करें।

Uttar Pradesh (उत्तर प्रदेश) UP e-District: आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनवाएं? (2026 Guide)

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचाने के लिए UP e-District (ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी) पोर्टल की शुरुआत की है। अब आप घर बैठे ही अपना आय प्रमाण पत्र (Income Certificate), जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate), और निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) ऑनलाइन बनवा सकते हैं।

इस विस्तृत गाइड में हम आपको UP e District Login, सिटीजन पोर्टल (eSathi UP) पर रजिस्ट्रेशन, और घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करने (Apply Online) का पूरा स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस बताएंगे। साथ ही, आवेदन की स्थिति (Application Status Check) और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की पूरी जानकारी यहाँ दी गई है।


1. UP e-District (ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी) क्या है?

e-District UP उत्तर प्रदेश सरकार की एक ई-गवर्नेंस पहल है, जिसके माध्यम से राज्य सरकार की सभी प्रमुख सेवाएं जैसे प्रमाण पत्र (Certificates), जन वितरण प्रणाली (Ration Card), पेंशन, खतौनी (Bhulekh), और राजस्व वाद (Revenue Court) आदि को ऑनलाइन कर दिया गया है।

अब कोई भी नागरिक जन सेवा केंद्र (CSC Center) जाए बिना भी eSathi UP (Citizen Portal) के माध्यम से खुद ही इन सेवाओं का लाभ उठा सकता है। इसके लिए मात्र ₹15 का ऑनलाइन सरकारी शुल्क देना होता है।


2. यूपी आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ (Documents Required)

इन तीनों ही प्रमुख प्रमाण पत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय कुछ सामान्य दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी (JPEG/PDF फॉर्मेट) अपलोड करनी होती है:

  • पासपोर्ट साइज फोटो (अधिकतम 50 KB)
  • स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र (Self Declaration Form) - (पोर्टल से डाउनलोड करके, भरकर और साइन करके अपलोड करना होता है)
  • पहचान का प्रमाण: आधार कार्ड (Aadhaar Card) या वोटर आईडी।
  • पते का प्रमाण: राशन कार्ड, बिजली का बिल, या आधार कार्ड।
  • ग्राम प्रधान या पार्षद का लेटर: (यदि ज़रूरी हो, विशेषकर जाति और निवास के लिए)।
  • जाति प्रमाण पत्र के लिए: परिवार के किसी अन्य सदस्य (जैसे पिता/भाई) का पुराना जाति प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)।
  • आय प्रमाण पत्र के लिए: सैलरी स्लिप (यदि नौकरी में हैं) या कोई अन्य आय का साक्ष्य।

3. eSathi UP Citizen Portal पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

खुद से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको e-District के 'सिटीजन पोर्टल' (eSathi) पर अपनी आईडी बनानी होगी:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: उत्तर प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाएं।
  2. Citizen Login (eSathi) पर क्लिक करें: होमपेज पर ऊपर दिए गए 'सिटीजन लॉग-इन (ई-साथी)' विकल्प पर क्लिक करें।
  3. नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण: यदि आप पहली बार आए हैं, तो "नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण?" (New User Registration) पर क्लिक करें।
  4. डिटेल्स भरें: अपना मनचाहा लॉगिन आईडी (Login ID), नाम, जन्मतिथि, जिला और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  5. OTP वेरिफिकेशन: सुरक्षित करें पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर एक OTP (पासवर्ड) आएगा।
  6. पासवर्ड बनाएं: उस OTP की मदद से लॉगिन करें और अपना एक नया पासवर्ड (Password) सेट कर लें। आपकी आईडी तैयार है!

4. UP e-District: आय/जाति/निवास के लिए ऑनलाइन आवेदन (Apply Online) कैसे करें?

आईडी बन जाने के बाद, नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप कोई भी प्रमाण पत्र बना सकते हैं:

स्टेप 1: पोर्टल पर लॉगिन करें (e District UP Login)

  • eSathi पोर्टल पर अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालकर 'Submit' करें।

स्टेप 2: सेवा का चयन करें

  • डैशबोर्ड खुलने पर आपको 'आवेदन भरें' (Fill Application) का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें।
  • अब ड्रॉपडाउन मेनू से वह सेवा चुनें जो आप बनवाना चाहते हैं - जैसे 'आय प्रमाण पत्र', 'जाति प्रमाण पत्र', या 'निवास प्रमाण पत्र'

स्टेप 3: फॉर्म भरें

  • आपके सामने एक ई-फॉर्म (e-Form) खुलेगा। इसमें मांगी गई सभी जानकारी (जैसे नाम, पिता/पति का नाम, वर्तमान पता, तहसील, थाना, ग्राम आदि) हिंदी में भरें।
  • ध्यान दें: फॉर्म भरते समय हिंदी में टाइप करने के लिए आप Google Input Tools या किसी भी हिंदी कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

स्टेप 4: दस्तावेज़ अपलोड करें (Upload Documents)

  • फॉर्म के नीचे अटैचमेंट (Attachment) का विकल्प होगा।
  • ड्रॉपडाउन से 'फोटो' चुनें और अपना फोटो अपलोड करें।
  • फिर 'स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र' चुनें और उसे अपलोड करें।
  • इसी तरह अन्य ज़रूरी दस्तावेज़ (आधार कार्ड आदि 'अन्य' विकल्प में डालकर) अपलोड करें। (याद रहे, दस्तावेज़ का साइज़ 100 KB से कम होना चाहिए)।

स्टेप 5: फीस का भुगतान (Payment)

  • सब कुछ चेक करने के बाद फॉर्म को 'दर्ज करें' (Submit)। आपको एक आवेदन संख्या (Application Number) मिल जाएगी, इसे नोट कर लें।
  • अब 'सेवा शुल्क भुगतान' (Pay Service Fee) पर क्लिक करें।
  • आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से ₹15 का शुल्क जमा कर सकते हैं।

नोट: पेमेंट स्लिप (Payment Slip) जनरेट होने के बाद "सुरक्षित करें" (Save) बटन पर क्लिक करना न भूलें, वरना आपका फॉर्म संबंधित अधिकारी (Lekhpal/Tehsildar) के पास नहीं जाएगा।


5. आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें? (UP e District Status Check)

ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपका फॉर्म तहसील स्तर पर तहसीलदार और लेखपाल को भेज दिया जाता है। आप अपने आवेदन का स्टेटस कभी भी चेक कर सकते हैं:

  1. edistrict.up.gov.in के होमपेज पर जाएं।
  2. होमपेज पर ही "आवेदन की स्थिति" (Application Status) का एक बॉक्स मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
  3. अपना Application Number (आवेदन संख्या) दर्ज करें और सर्च आइकन पर क्लिक करें।
  4. आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी कि आपका फॉर्म अभी किस अधिकारी के पास पेंडिंग है या वह स्वीकृत (Approved) हो गया है।

6. सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें? (Certificate Download / Verification)

आमतौर पर आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनने में 7 से 15 दिन का समय लगता है। जब आपका फॉर्म लेखपाल और तहसीलदार द्वारा अप्रूव (Approve) कर दिया जाता है, तो आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

  1. eSathi पोर्टल में लॉगिन करें।
  2. डैशबोर्ड पर 'निस्तारित आवेदन' (Disposed Applications) वाले विकल्प पर क्लिक करें।
  3. वहां आपको आपके स्वीकृत प्रमाण पत्र की लिस्ट मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप अपना डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Signature) वाला प्रमाण पत्र देख सकते हैं।
  4. इसे PDF के रूप में डाउनलोड (Download) करें और इसका कलर प्रिंट निकाल लें। यही ओरिजिनल प्रमाण पत्र है।
  5. प्रमाण पत्र का सत्यापन (Certificate Verification): होमपेज पर "प्रमाण पत्र का सत्यापन" विकल्प पर जाकर आप अपना Application Number और Certificate ID डालकर अपने प्रमाण पत्र की सत्यता ऑनलाइन चेक (Verify) भी कर सकते हैं।

7. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)

Q1. यूपी आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र बनने में कितने दिन लगते हैं?

उत्तर: ऑनलाइन आवेदन करने के बाद प्रमाण पत्र जारी होने में आमतौर पर 7 से 15 कार्य दिवस (Working Days) का समय लगता है।

Q2. ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदन करने की फीस कितनी है?

उत्तर: यदि आप ई-साथी (eSathi / Citizen Portal) के माध्यम से खुद आवेदन करते हैं, तो मात्र ₹15 का सरकारी शुल्क लगता है। वहीं यदि आप जन सेवा केंद्र (CSC Center) से बनवाते हैं, तो वे ₹30 से ₹50 तक का शुल्क ले सकते हैं।

Q3. स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र (Self Declaration Form) कहाँ मिलेगा?

उत्तर: यह फॉर्म eSathi पोर्टल पर होमपेज के 'महत्वपूर्ण डाउनलोड' सेक्शन में उपलब्ध है। आप इसे प्रिंट करके, भरकर और साइन करके फॉर्म के साथ अपलोड कर सकते हैं।

Q4. मेरे प्रमाण पत्र में कोई गलती हो गई है, उसे कैसे सुधारें?

उत्तर: एक बार फॉर्म फाइनली सबमिट (Final Submit) हो जाने के बाद आप ऑनलाइन बदलाव नहीं कर सकते। यदि गलती हो गई है, तो आपको अपने तहसील कार्यालय जाकर संबंधित लेखपाल या तहसीलदार से संपर्क करके उसे रिजेक्ट कराना होगा या नया आवेदन करना होगा।

Q5. आय प्रमाण पत्र की वैधता (Validity) कितने समय की होती है?

उत्तर: उत्तर प्रदेश में बना आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) जारी होने की तिथि से 3 वर्ष तक वैध (Valid) माना जाता है।


अस्वीकरण (Disclaimer):
यह जानकारी केवल नागरिकों की सुविधा और जागरूकता के लिए दी गई है। हमने सभी जानकारियों को सटीक रखने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन सरकारी नियमों और पोर्टल की प्रक्रियाओं में समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं। किसी भी अंतिम निर्णय या अधिकारिक जानकारी के लिए कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक e-District पोर्टल (edistrict.up.gov.in) पर ही विजिट करें। JanSarkari.com किसी भी प्रकार की त्रुटि या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं है।

आवेदन / चेक करने की प्रक्रिया

1

e-District UP (edistrict.up.gov.in) पोर्टल पर जाएं।

2

Citizen Login (eSathi) के जरिए रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करें।

3

आय, जाति या निवास प्रमाण पत्र चुनें और फॉर्म भरें।

4

दस्तावेज अपलोड करें और ₹15 का ऑनलाइन शुल्क जमा करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

आय प्रमाण पत्र बनने में कितने दिन लगते हैं?

आमतौर पर 7 से 15 कार्य दिवस (Working Days) का समय लगता है।

ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदन करने की फीस कितनी है?

यदि आप ई-साथी (Citizen Portal) के माध्यम से खुद आवेदन करते हैं, तो मात्र ₹15 का शुल्क लगता है।

आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ

बिना किसी रुकावट के सीधे सरकारी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।

यहाँ क्लिक करें (आधिकारिक वेबसाइट)

महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।