NPS की जगह केंद्र सरकार की नई पेंशन व्यवस्था, जिसमें 25 वर्ष की सेवा पर अंतिम 12 महीने के बेसिक वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन, 60% पारिवारिक पेंशन और ₹10,000 न्यूनतम पेंशन गारंटी।
यहाँ एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme - UPS: 50% सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक सुरक्षा और सेवानिवृत्ति लाभ) के बारे में अत्यंत विस्तृत, प्रामाणिक और सम्पूर्ण जानकारी (4500+ शब्द) दी गई है:
केंद्र सरकार द्वारा टी.वी. सोमनाथन समिति की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत यह योजना सरकारी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय निश्चितता (Assured Financial Security) प्रदान करती है।
भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन केवल एक वित्तीय आय नहीं, बल्कि बुढ़ापे का सबसे बड़ा सामाजिक सहारा और सम्मान की गारंटी मानी जाती है।
1 जनवरी 2004 से पहले सरकारी सेवा में आने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme - OPS) का लाभ मिलता था, जिसमें सरकार बिना कर्मचारी के वेतन से कोई कटौती किए, अंतिम आहरित वेतन का 50% पेंशन और वर्ष में दो बार महंगाई राहत (DR) देती थी।
परंतु 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार ने पेंशन के बढ़ते वित्तीय भार को देखते हुए इसे बदलकर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System - NPS) लागू कर दी। NPS एक बाजार-आधारित अंशदायी योजना (Market-linked Contributory Scheme) थी, जिसमें कर्मचारी का 10% और सरकार का 14% वेतन कटकर शेयर बाजार व सरकारी बॉन्ड्स में निवेश किया जाता था।
NPS में सबसे बड़ी कमी यह थी कि इसमें पेंशन की कोई निश्चित गारंटी नहीं थी। यदि रिटायरमेंट के समय शेयर बाजार गिर गया, तो कर्मचारी की पेंशन बहुत कम बनती थी। इसी अनिश्चितता के कारण पिछले 20 वर्षों से देश भर के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे थे।
कर्मचारियों की इस जायज चिंता को दूर करने और देश के राजकोषीय बजट को संतुलित रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व वित्त सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme - UPS)" को सर्वसम्मति से मंजूरी दी।
UPS (Unified Pension Scheme) भारत सरकार द्वारा तैयार की गई एक हाइब्रिड पेंशन प्रणाली है जो पुरानी पेंशन (OPS) की निश्चितता और सुरक्षा तथा नई पेंशन (NPS) के अंशदायी अनुशासन का एक आदर्श संगम है।
इस योजना के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब सेवानिवृत्ति पर अपने बुढ़ापे की आय के लिए शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि सरकार वैधानिक रूप से उनके मासिक पेंशन की गारंटी अपने कंधों पर लेगी।
मार्च 2023 में वित्त मंत्रालय द्वारा गठित टी.वी. सोमनाथन समिति ने देश के प्रमुख कर्मचारी संगठनों (Staff Side of National Council - JCM), अर्थशास्त्रियों, राज्य सरकारों और पेंशन विशेषज्ञों के साथ दर्जनों दौर की वार्ताएं कीं।
समिति ने पाया कि कर्मचारियों की मुख्य मांग "निश्चित पेंशन और पारिवारिक सुरक्षा" है। समिति की प्रमुख सिफारिशों को केंद्र सरकार ने अक्षरशः स्वीकार करते हुए कैबिनेट नोट तैयार किया, जिसे 24 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने ऐतिहासिक मुहर लगाई।
एकीकृत पेंशन योजना (UPS) पाँच मजबूत स्तंभों पर टिकी है जो प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्वावलंबन प्रदान करते हैं:
कर्मचारी अपनी संभावित पेंशन की गणना निम्नलिखित स्पष्ट गणितीय फॉर्मूले से कर सकते हैं:
मासिक सुनिश्चित पेंशन = [अंतिम 12 महीनों का औसत मूल वेतन] × 50% × [कुल सेवा वर्ष (अधिकतम 25) / 25]
| मानदंड (Features) | पुरानी पेंशन (OPS) | राष्ट्रीय पेंशन (NPS) | एकीकृत पेंशन (UPS) |
|---|---|---|---|
| पेंशन की गारंटी | हाँ (अंतिम वेतन का 50%) | नहीं (शेयर बाजार पर निर्भर) | हाँ (50% सुनिश्चित गारंटी) |
| कर्मचारी अंशदान | शून्य (0%) | 10% (Basic + DA) | 10% (Basic + DA) |
| सरकार का अंशदान | सरकार द्वारा पूर्ण भुगतान | 14% | 18.5% (4.5% की भारी वृद्धि) |
| महंगाई राहत (DR) | उपलब्ध (साल में दो बार) | लागू नहीं (फिक्स एन्युइटी) | उपलब्ध (AICPI-IW आधारित) |
| पारिवारिक पेंशन | हाँ (पेंशन का 60%) | एन्युइटी प्लान पर निर्भर | हाँ (पेंशन का 60% सुनिश्चित) |
| न्यूनतम पेंशन गारंटी | ₹9,000/माह | कोई न्यूनतम गारंटी नहीं | ₹10,000/माह न्यूनतम गारंटी |
UPS की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने अपने अंशदान में भारी वृद्धि की है:
UPS में कर्मचारियों को एक अतिरिक्त बोनस दिया गया है जिसे एकमुश्त सुपरएनुएशन लाभ कहा जाता है:
सरकार ने उन कर्मचारियों को भी न्याय दिया है जो 2004 के बाद NPS के तहत पहले ही रिटायर हो चुके हैं:
1 अप्रैल 2025 से सेवारत कर्मचारी निम्नलिखित चरणों का पालन करके अपना विकल्प दर्ज कर सकेंगे:
केंद्रीय पेंशन ट्रैकिंग पोर्टल bhavishya.nic.in या NSDL-CRA पोर्टल पर अपने पीआरएएन (PRAN) और पासवर्ड से लॉगिन करें।
डैशबोर्ड पर दिए गए 'Switch to Unified Pension Scheme' विकल्प पर क्लिक करें। आपका सेवा विवरण और वर्तमान NPS कॉर्पस स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
पारिवारिक पेंशन (60% Assured Family Pension) हेतु अपने जीवनसाथी (पति/पत्नी) और आश्रित बच्चों का विवरण जांचें और अपडेट करें।
आधार ओटीपी के माध्यम से विकल्प पत्र (Option Form) पर डिजिटल हस्ताक्षर करें और सबमिट करें। आपके डीडीओ (DDO) द्वारा सत्यापन के बाद आपका खाता सफलतापूर्वक UPS में माइग्रेट हो जाएगा।
केंद्र सरकार ने इस योजना को इस प्रकार डिजाइन किया है कि राज्य सरकारें भी इसे अपने कर्मचारियों के लिए हूबहू अपना सकती हैं:
प्र. 1. क्या कर्मचारी के पास NPS में बने रहने का विकल्प होगा या UPS अनिवार्य है?
उ. UPS अनिवार्य नहीं है, यह एक स्वैच्छिक विकल्प (Voluntary Option) है। यदि कोई कर्मचारी अपने फंड्स को शेयर बाजार में ही रखना चाहता है और अधिक रिटर्न की उम्मीद रखता है, तो वह NPS में बना रह सकता है। लेकिन जो सुरक्षित और निश्चित 50% पेंशन चाहते हैं, वे UPS चुन सकते हैं।
प्र. 2. क्या 1 अप्रैल 2025 के बाद भर्ती होने वाले नए कर्मचारियों को भी UPS मिलेगा?
उ. हाँ। 1 अप्रैल 2025 के बाद सरकारी सेवा में आने वाले सभी नए कर्मचारियों को नियुक्ति के समय ही NPS या UPS में से एक चुनने का विकल्प दिया जाएगा।
प्र. 3. क्या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने वाले कर्मचारियों को भी 50% पेंशन मिलेगी?
उ. हाँ, यदि कर्मचारी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) के समय 25 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है, तो उसे नियमानुसार पूर्ण 50% सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। 10 से 25 वर्ष की सेवा पर आनुपातिक पेंशन मिलेगी।
प्र. 4. क्या UPS के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन पर टैक्स (Income Tax) लगेगा?
उ. हाँ, आयकर नियमों के अनुसार मासिक पेंशन को 'वेतन से आय' (Income from Salary) माना जाता है और यह लागू टैक्स स्लैब के अनुसार कर-योग्य (Taxable) होगी। हालांकि, रिटायरमेंट पर मिलने वाली एकमुश्त राशि और ग्रेच्युटी नियमों के तहत कर-मुक्त रहेगी।
प्र. 5. यदि किसी कर्मचारी की कुल सेवा 9 वर्ष 6 महीने है तो क्या उसे न्यूनतम पेंशन मिलेगी?
उ. पेंशन नियमों के तहत 6 महीने या उससे अधिक की सेवा को 1 पूर्ण वर्ष मान लिया जाता है। अतः 9.5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाला कर्मचारी 10 वर्ष की अर्हक सेवा मानकर ₹10,000 की न्यूनतम पेंशन का हकदार होगा।
NPS में कवर पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अपने विभाग/DDO या आधिकारिक पेंशन पोर्टल के माध्यम से UPS का विकल्प (Option Form) चुनें।
अपने सेवा रिकॉर्ड, कुल सेवा अवधि (कम से कम 10 वर्ष न्यूनतम पेंशन हेतु और 25 वर्ष पूर्ण पेंशन हेतु) और पीआरएएन (PRAN) की पुष्टि करें।
कर्मचारी का अंशदान 10% रहेगा जबकि केंद्र सरकार अपना अंशदान 14% से बढ़ाकर 18.5% जमा करेगी।
सेवानिवृत्ति पर अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% आजीवन सुनिश्चित पेंशन, महंगाई राहत (DR) और एकमुश्त ग्रेच्युटी प्राप्त करें।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) केंद्र सरकार द्वारा 24 अगस्त 2024 को मंजूर की गई नई पेंशन प्रणाली है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यह पुरानी पेंशन योजना (OPS) की सुरक्षा और नई पेंशन योजना (NPS) के वित्तीय संतुलन को मिलाकर बनाई गई है, जिसमें कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर न रहकर सुनिश्चित मासिक पेंशन की गारंटी मिलती है।
पूर्ण 50% सुनिश्चित पेंशन (Assured Pension) पाने के लिए कर्मचारी की न्यूनतम अर्हक सेवा अवधि 25 वर्ष होनी चाहिए। यह पेंशन सेवानिवृत्ति से ठीक पहले के 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन (Average Basic Pay) का 50% होगी। यदि किसी कर्मचारी की सेवा 10 से 25 वर्ष के बीच है, तो उसे उसकी सेवा के अनुपात में (Proportionate) सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी।
UPS के तहत कम से कम 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले सभी कर्मचारियों को न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन (Assured Minimum Pension) की गारंटी दी गई है। इसके साथ ही इस पर महंगाई राहत (Dearness Relief) भी लागू होगी।
UPS में 60% सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन (Assured Family Pension) का वैधानिक प्रावधान है। यदि पेंशनभोगी कर्मचारी का निधन हो जाता है, तो उसके जीवनसाथी (पति/पत्नी) को कर्मचारी को मिल रही पेंशन का 60% आजीवन दिया जाएगा, साथ ही उस पर देय महंगाई राहत (DR) भी जुड़ेगी।
कर्मचारी का अंशदान पहले की तरह मूल वेतन + डीए का केवल 10% ही रहेगा। सबसे बड़ा बदलाव सरकार के अंशदान में हुआ है—केंद्र सरकार अपनी हिस्सेदारी 14% से बढ़ाकर 18.5% (4.5% की अतिरिक्त बढ़ोतरी) जमा करेगी ताकि पेंशन फंड पूरी तरह सुरक्षित और गारंटीकृत रहे।
हाँ, वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में शामिल सभी सेवारत केंद्रीय कर्मचारियों के पास UPS में स्विच करने का एकमुश्त विकल्प होगा। इसके अलावा, जो कर्मचारी वर्ष 2004 के बाद NPS के तहत रिटायर हो चुके हैं, उन्हें भी एरियर और समायोजन के साथ इस योजना में शामिल होने की पात्रता दी गई है।
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नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme - UPS): 50% सुनिश्चित पेंशन, नियम और पात्रता से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।