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दाखिल खारिज (Property Mutation): सम्पूर्ण जानकारी और ऑनलाइन आवेदन

ज़मीन, प्लॉट या घर खरीदने (रजिस्ट्री) के बाद सरकारी राजस्व रिकॉर्ड (खतौनी) में ज़मीन अपने नाम पर चढ़वाना।

आवेदन / चेक करने की प्रक्रिया

1

अपने राज्य के राजस्व (Revenue) विभाग के पोर्टल (जैसे UP में vaad.up.nic.in) पर जाएं।

2

"नामांतरण / दाखिल खारिज" विकल्प चुनें।

3

रजिस्ट्री डीड की स्कैन कॉपी और ज़रूरी जानकारी ऑनलाइन भरकर फीस जमा करें।

4

तहसीलदार/राजस्व अधिकारी द्वारा नोटिस जारी होने और सुनवाई के बाद आदेश पारित होता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q. दाखिल खारिज क्यों ज़रूरी है?

रजिस्ट्री के बावजूद, जब तक दाखिल खारिज नहीं होता, सरकारी रिकॉर्ड (खतौनी) में ज़मीन पुराने मालिक के नाम ही रहती है।

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महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।

क्या आपको मदद चाहिए?

JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको दाखिल खारिज (Property Mutation) से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।