रोजगार एवं कृषि सेवाएं
PM फसल बीमा योजना (PMFBY)
सूखा, बाढ़ या बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद होने पर किसानों को बीमा (Crop Insurance) का क्लेम दिलाना।
आवेदन / चेक करने की प्रक्रिया
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PMFBY पोर्टल (pmfby.gov.in) पर जाएं या नज़दीकी CSC सेंटर/बैंक जाएं।
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पोर्टल पर "Farmer Corner" पर क्लिक करें और "Guest Farmer" के तौर पर आवेदन करें।
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अपनी ज़मीन की खतौनी/पासबुक, बोई गई फसल की डिटेल और बैंक खाते की जानकारी दर्ज करें।
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एक बहुत छोटा प्रीमियम (रबी के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2%) ऑनलाइन जमा करें। फसल खराब होने पर क्लेम सीधा बैंक में आएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
अगर फसल कटने के बाद खेत में पड़ी है और बारिश हो जाए, तो क्या बीमा मिलेगा?
हाँ, फसल कटने के बाद खेत में सूखने के लिए रखी फसल (Post-Harvest) को अगर 14 दिन के अंदर बारिश या तूफान से नुकसान होता है, तो भी क्लेम मिलता है।
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