होमसरकारी सेवाएंप्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
रोजगार एवं कृषि सेवाएं

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्राकृतिक आपदाओं या कीटों से फसल बर्बाद होने पर किसानों को आर्थिक सुरक्षा (बीमा)।

आवेदन / चेक करने की प्रक्रिया

1

PMFBY पोर्टल (pmfby.gov.in) पर जाएं या CSC सेंटर विजिट करें।

2

"Farmer Corner" में जाकर खुद को रजिस्टर करें (Guest Farmer)।

3

ज़मीन, फसल और बैंक खाते की जानकारी दर्ज करें।

4

प्रीमियम (खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5%) का भुगतान करें और पॉलिसी प्राप्त करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

फसल नुकसान होने पर क्या करें?

नुकसान होने के 72 घंटों के भीतर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी या ऐप पर शिकायत दर्ज करानी होती है।

आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ

बिना किसी रुकावट के सीधे सरकारी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।

यहाँ क्लिक करें (आधिकारिक वेबसाइट)

महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।