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पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY)

सूखा, बाढ़ या बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद होने पर ऑनलाइन बीमा (Insurance) क्लेम करना।

आवेदन / चेक करने की प्रक्रिया

1

PMFBY पोर्टल (pmfby.gov.in) या "Farmer App" पर जाएं।

2

"Farmer Corner" में जाकर खुद को रजिस्टर करें।

3

अपनी ज़मीन (खसरा/खतौनी), बोई गई फसल की जानकारी और बैंक खाते का विवरण दें।

4

बहुत कम प्रीमियम (जैसे 1.5% से 2%) का ऑनलाइन भुगतान करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

फसल खराब होने पर क्लेम कैसे करें?

नुकसान होने के 72 घंटे के भीतर टोल-फ्री नंबर या "Crop Insurance App" के ज़रिए बीमा कंपनी या कृषि विभाग को सूचित करना अनिवार्य है।

आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ

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महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।