इनकम टैक्स पोर्टल पर अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना ताकि पैन निष्क्रिय (Inoperative) न हो।
इनकम टैक्स के e-Filing पोर्टल (incometax.gov.in) पर जाएं।
होमपेज पर "Link Aadhaar" या "Link Aadhaar Status" विकल्प पर क्लिक करें।
अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें। अगर लिंक नहीं है, तो e-Pay Tax के ज़रिए 1000 रुपये का चालान (Challan) भरें।
पेमेंट कन्फर्म होने के 3-4 दिन बाद वापस पोर्टल पर जाकर लिंकिंग की रिक्वेस्ट (OTP के ज़रिए) सबमिट करें।
आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inoperative) हो जाएगा, आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे, बैंक खाते खुलवाने में दिक्कत होगी और TDS भी ज़्यादा कटेगा।
बिना किसी रुकावट के सीधे सरकारी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।
नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको पैन-आधार लिंकिंग से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।