वित्तीय एवं पेंशन सेवाएं
पैन-आधार लिंकिंग
इनकम टैक्स पोर्टल पर अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना ताकि पैन निष्क्रिय (Inoperative) न हो।
आवेदन / चेक करने की प्रक्रिया
1
इनकम टैक्स के e-Filing पोर्टल (incometax.gov.in) पर जाएं।
2
होमपेज पर "Link Aadhaar" या "Link Aadhaar Status" विकल्प पर क्लिक करें।
3
अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें। अगर लिंक नहीं है, तो e-Pay Tax के ज़रिए 1000 रुपये का चालान (Challan) भरें।
4
पेमेंट कन्फर्म होने के 3-4 दिन बाद वापस पोर्टल पर जाकर लिंकिंग की रिक्वेस्ट (OTP के ज़रिए) सबमिट करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
अगर पैन और आधार लिंक नहीं किया तो क्या होगा?
आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inoperative) हो जाएगा, आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे, बैंक खाते खुलवाने में दिक्कत होगी और TDS भी ज़्यादा कटेगा।
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