राज्य सरकार की पेंशन योजनाओं (Old Age, Widow, Disability Pension) में नाम जुड़वाना या अपनी पेंशन लिस्ट/स्टेटस चेक करना।
अपने राज्य के समाज कल्याण (Social Welfare) या पेंशन पोर्टल (जैसे sspy-up.gov.in) पर जाएं।
पेंशन का प्रकार चुनें (वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, या दिव्यांग)।
"ऑनलाइन आवेदन करें" पर क्लिक करें और आधार, बैंक खाता व आय प्रमाण पत्र अपलोड करें।
आवेदन का प्रिंटआउट लेकर समाज कल्याण विभाग या ब्लॉक/तहसील कार्यालय में जमा करें (यदि राज्य में अनिवार्य हो)।
आप राज्य के पेंशन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या बैंक खाता संख्या डालकर वर्तमान स्थिति जान सकते हैं।
बिना किसी रुकावट के सीधे सरकारी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।
नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।