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राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (NFBS)

गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार को ₹20,000 की नकद सहायता।

आवेदन / चेक करने की प्रक्रिया

1

यह योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत आती है।

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परिवार के मुख्य कमाने वाले (Breadwinner, उम्र 18 से 59 साल) की मृत्यु होने पर, नज़दीकी नगर निगम, पंचायत, या ज़िला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) के पास जाएं।

3

BPL राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, और बैंक खाते की जानकारी देकर NFBS का फॉर्म भरें।

4

वेरिफिकेशन के बाद, शोक संतप्त परिवार के खाते में ₹20,000 की एकमुश्त सहायता राशि (Lump sum) जमा कर दी जाती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

क्या मृत्यु किसी भी कारण से होने पर यह लाभ मिलता है?

हाँ, मृत्यु प्राकृतिक (Natural) हो या दुर्घटना (Accident) में, दोनों ही स्थितियों में BPL परिवार इस आर्थिक मदद के लिए योग्य है।

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