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इनकम टैक्स रिटर्न (ITR e-Filing)

हर साल ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना, रिफंड क्लेम करना या पैन से आधार लिंक करना।

आवेदन / चेक करने की प्रक्रिया

1

इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर जाएं।

2

अपने पैन नंबर (PAN) से रजिस्टर या लॉग इन करें।

3

"e-File > Income Tax Returns > File Income Tax Return" पर क्लिक करें।

4

असेसमेंट ईयर चुनें, उपयुक्त ITR फॉर्म (जैसे ITR-1, ITR-4) सेलेक्ट करें, डिटेल वेरिफाई करें और आधार OTP से e-verify करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

ITR फाइल करने की अंतिम तिथि क्या होती है?

सामान्यत: वेतनभोगी कर्मचारियों और छोटे व्यापारियों के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई होती है।

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महत्वपूर्ण लिंक्स

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