हर साल ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना, रिफंड क्लेम करना या पैन से आधार लिंक करना।
इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर जाएं।
अपने पैन नंबर (PAN) से रजिस्टर या लॉग इन करें।
"e-File > Income Tax Returns > File Income Tax Return" पर क्लिक करें।
असेसमेंट ईयर चुनें, उपयुक्त ITR फॉर्म (जैसे ITR-1, ITR-4) सेलेक्ट करें, डिटेल वेरिफाई करें और आधार OTP से e-verify करें।
सामान्यत: वेतनभोगी कर्मचारियों और छोटे व्यापारियों के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई होती है।
बिना किसी रुकावट के सीधे सरकारी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।
नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको इनकम टैक्स रिटर्न (ITR e-Filing) से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।