ढाबा, रेस्टोरेंट, बेकरी, या कोई भी खाने-पीने का सामान (Food Business) बेचने/बनाने के लिए अनिवार्य फूड रजिस्ट्रेशन।
FoSCoS FSSAI पोर्टल (foscos.fssai.gov.in) पर जाएं।
अपने बिज़नेस का टर्नओवर चेक करें (12 लाख से कम के लिए सिर्फ Registration चाहिए, लाइसेंस नहीं)।
"Apply for Registration/License" पर क्लिक करें। फोटो, पहचान पत्र और दुकान का पता भरें।
केवल 100 रुपये/वर्ष (रजिस्ट्रेशन के लिए) की फीस भरें और अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करें।
हाँ, खाने-पीने का सामान बेचने वाले छोटे से छोटे व्यापारी (Petty Food Business) के लिए भी FSSAI रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
बिना किसी रुकावट के सीधे सरकारी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।
नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको FSSAI फूड लाइसेंस से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।