वित्तीय एवं पेंशन सेवाएं
FSSAI फूड लाइसेंस
ढाबा, रेस्टोरेंट, बेकरी, या कोई भी खाने-पीने का सामान (Food Business) बेचने/बनाने के लिए अनिवार्य फूड रजिस्ट्रेशन।
आवेदन / चेक करने की प्रक्रिया
1
FoSCoS FSSAI पोर्टल (foscos.fssai.gov.in) पर जाएं।
2
अपने बिज़नेस का टर्नओवर चेक करें (12 लाख से कम के लिए सिर्फ Registration चाहिए, लाइसेंस नहीं)।
3
"Apply for Registration/License" पर क्लिक करें। फोटो, पहचान पत्र और दुकान का पता भरें।
4
केवल 100 रुपये/वर्ष (रजिस्ट्रेशन के लिए) की फीस भरें और अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
क्या ठेले या रेहड़ी वालों को भी FSSAI रजिस्ट्रेशन चाहिए?
हाँ, खाने-पीने का सामान बेचने वाले छोटे से छोटे व्यापारी (Petty Food Business) के लिए भी FSSAI रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
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