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ई-वे बिल (e-Way Bill)

GST के अंतर्गत 50,000 रुपये से ज़्यादा का माल (Goods) एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन परमिट।

आवेदन / चेक करने की प्रक्रिया

1

ई-वे बिल पोर्टल (ewaybillgst.gov.in) पर अपने GST नंबर से लॉग इन करें।

2

"Generate New" पर क्लिक करें।

3

सामान भेजने वाले (Supplier), मंगाने वाले (Recipient) का GST नंबर और इनवॉइस (Bill) की डिटेल भरें।

4

ट्रांसपोर्टर का नाम और गाड़ी नंबर दर्ज करें, और ई-वे बिल जनरेट करके ड्राइवर को दें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

ई-वे बिल की वैलिडिटी कितनी होती है?

ई-वे बिल की वैलिडिटी दूरी पर निर्भर करती है। सामान्य कार्गो के लिए हर 200 किलोमीटर पर 1 दिन की वैलिडिटी मिलती है।

आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ

बिना किसी रुकावट के सीधे सरकारी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।

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महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।