वित्तीय एवं पेंशन सेवाएं
ई-वे बिल (e-Way Bill)
GST के अंतर्गत 50,000 रुपये से ज़्यादा का माल (Goods) एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन परमिट।
आवेदन / चेक करने की प्रक्रिया
1
ई-वे बिल पोर्टल (ewaybillgst.gov.in) पर अपने GST नंबर से लॉग इन करें।
2
"Generate New" पर क्लिक करें।
3
सामान भेजने वाले (Supplier), मंगाने वाले (Recipient) का GST नंबर और इनवॉइस (Bill) की डिटेल भरें।
4
ट्रांसपोर्टर का नाम और गाड़ी नंबर दर्ज करें, और ई-वे बिल जनरेट करके ड्राइवर को दें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
ई-वे बिल की वैलिडिटी कितनी होती है?
ई-वे बिल की वैलिडिटी दूरी पर निर्भर करती है। सामान्य कार्गो के लिए हर 200 किलोमीटर पर 1 दिन की वैलिडिटी मिलती है।
आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ
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महत्वपूर्ण लिंक्स
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