GST के अंतर्गत 50,000 रुपये से ज़्यादा का माल (Goods) एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन परमिट।
ई-वे बिल पोर्टल (ewaybillgst.gov.in) पर अपने GST नंबर से लॉग इन करें।
"Generate New" पर क्लिक करें।
सामान भेजने वाले (Supplier), मंगाने वाले (Recipient) का GST नंबर और इनवॉइस (Bill) की डिटेल भरें।
ट्रांसपोर्टर का नाम और गाड़ी नंबर दर्ज करें, और ई-वे बिल जनरेट करके ड्राइवर को दें।
ई-वे बिल की वैलिडिटी दूरी पर निर्भर करती है। सामान्य कार्गो के लिए हर 200 किलोमीटर पर 1 दिन की वैलिडिटी मिलती है।
बिना किसी रुकावट के सीधे सरकारी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।
नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको ई-वे बिल (e-Way Bill) से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।