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जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र

सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) के माध्यम से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन।

आवेदन / चेक करने की प्रक्रिया

1

CRS पोर्टल (crsorgi.gov.in) पर जाएं।

2

General Public Signup पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें।

3

लॉगिन करें और Add Birth / Death Registration चुनें।

4

मांगी गई जानकारी भरें और आवेदन का प्रिंटआउट लेकर रजिस्ट्रार (नगर पालिका/ग्राम पंचायत) ऑफिस में दें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

जन्म के कितने दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है?

बच्चे के जन्म के 21 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य और निःशुल्क है।

आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ

बिना किसी रुकावट के सीधे सरकारी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।

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महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।